Advertisement

नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के तहत निजी क्लिीनिक एवं लैबो का निरीक्षण

नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के तहत निजी क्लिीनिक एवं लैबो का निरीक्षण

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj

सूरजपुर// कलेक्टर जिला सूरजपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशानुसार नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय सूरजपुर के आस-पास स्थित निजी पैथोलैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, सोनोग्राफी सेंटर, कलेक्शन सेंटर का नर्सिंग होम एक्ट के निरीक्षण टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें निजी जांच केन्द्रों को नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत संस्था के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये साथ ही नवीन प्राप्त आवेदनों में निरीक्षण के दौरान पाये गये कमियों को तीन दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। समस्त निजी जांच केन्द्रों निजी पैथोलैब को निर्देशित किया गया कि जिला चिकित्सालय में जाकर सैंपल कलेक्ट करना अथवा किसी भी प्रकार के साठ-गाठ कर जिला चिकित्सालय के मरीजों को अपने निजी संस्थानों में जॉच हेतु बुलाना ठीक नहीं है। ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के तहत शक्त कार्यवाही की जावेगी।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.38
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40 (1)
WhatsApp-Image-2026-08-15-at-00.21.47