
छत्तीसगढ़ में HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य, परिवहन विभाग ने दी धोखाधड़ी से बचने की सलाह
1 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि गूगल पर नकली वेबसाइटों से धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए केवल विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in का उपयोग करें।
वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट हुआ अनिवार्य
एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग की वेबसाईट का ही उपयोग किये जाने की अपील
रायपुर, 29 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनज़र एक बड़ी पहल की है। राज्य में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, नियम 1989 तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप लिया गया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर HSRP लगाना आवश्यक है।
HSRP प्लेट प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए केवल अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई है।
हाल के दिनों में शिकायतें मिली हैं कि कुछ फर्जी पोर्टल्स और व्यक्तियों द्वारा नंबर प्लेट बनवाने एवं होम डिलीवरी का झांसा देकर ठगी की जा रही है। ऐसे लोग गूगल सर्च में नकली वेबसाइटें बनाकर वाहन मालिकों से पैसे वसूल रहे हैं।
परिवहन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के बिचौलिये या असत्यापित वेबसाइट के झांसे में न आएं। केवल विभाग की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें और धोखाधड़ी से बचें।









