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भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर रायपुर डीएम ने जारी किया नया आदेश

भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर रायपुर डीएम ने जारी किया नया आदेश

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रायपुर। शहर के अग्रसेन धाम से लेकर फुण्डहर होते हुए देवपुरी तक की सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही पर आगे भी रोक जारी रहेगी. शहर वासियों को सुगम और सुरक्षित यातायात की सुविधा देने के लिए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है. पिछले महीने भी अग्रसेन धाम से फुण्डहर होकर देवपुरी तक की सड़क पर मध्यम एवं भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया था. इसकी अवधि पूरी होने पर अब नया आदेश जारी हो गया है. यह प्रतिबंध अगले एक माह तक जारी रहेगा. कलेक्टर ने इस सड़क पर यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम के प्रावधानों के तहत लगाया है.

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जारी आदेश अनुसार अग्रसेन धाम-वीडब्ल्यू केनयान होटल-वीआईपी रोड-फुण्डहर-देवपुरी मार्ग पर मध्यम एवं भारी वाहन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे. वीआईपी रोड के किनारे काफी संख्या में होटल एवं मैरिज पैलेसों में कार्यक्रमों के आयोजनों से वाहनों का आवागमन लगातार होता है. इसके साथ ही एयरपोर्ट आने-जाने वाले वाहनों का दबाव भी पूरे दिन इस मार्ग पर रहता है. इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है. दुर्घटनाओं को रोकने सड़क पर सुबह 6 से रात 11 बजे तक मध्यम एवं भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है.

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