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महिला के चरित्र पर टिप्पणी करने वाले वकील के खिलाफ एफआईआर खारिज

महिला के चरित्र पर टिप्पणी करने वाले वकील के खिलाफ एफआईआर खारिज

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न्यायालय में उठाया गया मुद्दा

शिकायत की जांच और विसंगतियां

न्यायिक कार्यवाही और वकील का बचाव

बॉम्बे//हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाया जिसमें याचिकाकर्ता पर अदालती कार्यवाही के दौरान एक महिला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। यह मामला उन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है जिसमें याचिकाकर्ता ने महिला की गरिमा का अपमान किया था और उस पर एक पुलिस अधिकारी के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया था। इस फैसले ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के दायरे और कानूनी पेशेवरों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में दी जाने वाली सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में याचिकाकर्ता, जो एक वकील है, ने रिमांड कार्यवाही के दौरान अदालत में एक बयान दिया। शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसके चरित्र के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके उसकी गरिमा का अपमान किया। ये टिप्पणियाँ एक पुलिस अधिकारी के साथ उसके कथित अवैध संबंध से संबंधित थीं। शिकायतकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अदालत में ये टिप्पणियाँ ऊँची आवाज़ में कीं, जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी।

इस मामले में उठाया गया मुख्य मुद्दा यह था कि क्या न्यायिक कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा की गई टिप्पणी शिकायतकर्ता की विनम्रता का अपमान करने के बराबर थी, और क्या ऐसी टिप्पणियों को आपराधिक आरोपों के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को दी गई शिकायतकर्ता की शुरुआती शिकायत में पुलिस अधिकारी या कथित अवैध संबंध का कोई उल्लेख नहीं था। हालाँकि, पुलिस स्टेशन में उसकी बाद की शिकायत में, यह पहलू जोड़ा गया, जिसके कारण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज की गई ।

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जांच के दौरान पाया गया कि शिकायतकर्ता और उसके रिश्तेदारों सहित अन्य लोगों द्वारा दिए गए बयानों में विसंगतियां थीं। शिकायतकर्ता ने शुरू में मजिस्ट्रेट के पास दायर अपनी शिकायत में कथित अपमानजनक टिप्पणियों का उल्लेख नहीं किया। इस विसंगति ने आरोपों की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा किया। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने अपने वकील द्वारा तैयार किए गए आवेदन पर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिए थे, जिससे पता चलता है कि उसकी शिकायत की सामग्री का उचित सत्यापन नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता का बचाव यह था कि अदालत में की गई टिप्पणी एक वकील के रूप में अपने मुवक्किलों का बचाव करने के उनके कर्तव्य का हिस्सा थी, जिन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। अदालत में दिए गए बयान मुवक्किलों के निर्देशों पर आधारित थे, और याचिकाकर्ता ने दावा किया कि शिकायतकर्ता का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। अदालत ने नोट किया कि चूंकि न्यायिक कार्यवाही के दौरान टिप्पणियां की गई थीं, इसलिए याचिकाकर्ता भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के तहत संरक्षण का हकदार है , जो कानूनी पेशेवरों को उनके कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से बचाता है।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के बयान न्यायिक कार्यवाही में कानूनी पेशेवरों को दिए गए विशेषाधिकार के तहत संरक्षित थे। यह माना गया कि बयान सीधे मामले से संबंधित थे और अपने मुवक्किलों का बचाव करने के दौरान दिए गए थे। न्यायालय ने यह भी देखा कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता का शिकायतकर्ता की गरिमा का अपमान करने का कोई इरादा था। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता घटनाओं का सुसंगत विवरण देने में विफल रहा है, जिससे आरोपों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है।

अंत में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया, यह फैसला सुनाते हुए कि उसके खिलाफ कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मामले को खारिज कर दिया गया, और याचिकाकर्ता को भारतीय न्याय संहिता, 2023** की धारा 79 के तहत राहत दी गई।

Ashish Sinha

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