
जिला सड़क सुरक्षा समिति के परिपालन में समस्त स्कूल बसों का किया जाएगा चेकिंग
जिला सड़क सुरक्षा समिति के परिपालन में समस्त स्कूल बसों का किया जाएगा चेकिंग
सूरजपुर//उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के तारतम्य में छ.ग. शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना ’’ स्कूल बस अनुज्ञा पत्र के लिए शर्ते’’ जारी की गई है एवं सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा 16 बिन्दु वाले मापदंड पर वाहनों की चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया है। जिला सड़क सुरक्षा समीति की बैठक कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें शैक्षिणक सत्र 2024-25 के लिए समस्त स्कूल बसों का चेकिंग किया जाना है। बैठक में दिये गये निर्देश के परिपालन में सूरजपुर जिले में संचालित समस्त स्कूल बसों का चेकिंग 30 जून रविवार को प्रातः 10ः00 बजे जिला परिवहन कार्यालय सूरजपुर में किया जाना है। जिले के समस्त स्कूल संचालकों को उनके स्कूलों में संचालित स्कूल बस का निरीक्षण हेतु 30 जून को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया।