ताजा ख़बरेंदेशब्रेकिंग न्यूज़

हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले एचसी के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को नोटिस जारी किया

हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले एचसी के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को नोटिस जारी किया

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86

नयी दिल्ली, 29 अगस्त (एजेंसी) उच्चतम न्यायालय ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाओं पर राज्य को नोटिस जारी किया और उन्हें 5 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

पीठ ने मामले में स्थगन की मांग करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं की खिंचाई की और कहा कि वह “इस तरह के मंच खरीदारी” की अनुमति नहीं देंगे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने उडुपी के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के मुस्लिम छात्रों के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!