प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

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डिस्ट्रीक रिसोर्स पर्सन की भी होगी नियुक्ति

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गरियाबंद / प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये गये है। जिला में निवासरत 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति आवेदन कर सकते है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वी उत्तीण एवं एक परिवार से एक व्यक्ति पात्र होंगे। कुल परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा। अधिकतम अनुदान 10 लाख प्रति उद्यमी होगा। लाभार्थी का अंशदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा, शेष राशि बैक से ऋण के रूप में प्राप्त होगा। योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग जैसे पोहा उद्योग, आचार, मसाला निर्माण एवं पैकेजिंग, पापड़ बडी निर्माण, टमाटर सॉस, मक्का प्रोसेसिंग, गेहू, बाजरा, कोदो कुटकी, रागी आधारित उत्पाद बेकरी प्रोडक्टस् सेवईया निर्माण, डेयरी उत्पाद (पनीर घी, दही, मिठाई निर्माण) एवं नमकीन निर्माण, पशु आहार निर्माण उत्पादन इकाई स्थापना में सहायता की जायेगी। ऑन लाईन आवेदन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट पीएमएफईएम डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर कर सकते है। आवश्यक दस्तावेज के रूप में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र न्यूनतम 8वी पास, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, अंतिम 06 माहिनो का बैक स्टेटमेन्ट की फोटोकापी, मशीनरी का कोटेशन, मोबाईल नम्बर, ई मेल आई.डी. की जानकारी देनी होगी।
डीआरपी डिस्ट्रीक्ट रिसोर्स पर्सन्स की होगी नियुक्ति – जिला स्तर पर लाभार्थियों को हैंड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा डीआरपी नियुक्त किया जाना है। डीआरपी के पास शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, डिग्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बैकिंग एवं डीपीआर तैयार करने में अनुभवी व्यक्ति पात्र होंगे। डीआरपी लाभार्थियों को डीपीआर तैयार करने बैक से ऋण लेने एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्यम राजिस्ट्रेशन, जीएसटी आदि सहित पंजीकरण एवं लायसेन्स प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगें। प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर डीआरपी के प्रत्येक मानदेय का भुगतान बैक से ऋण स्वीकृति के उपरांत किया जायेगा। डीआरपी को प्रति प्रकरण ऋण स्वीकृति के 20 हजार की दर से भुगतान किया जायेगा। 50 प्रतिशत का भुगतान बैक से ऋण स्वीकृति के पश्चात तथा शेष 50 प्रतिशत का भुगतान एफएसएसएआई के मानकों के अनुपालन परियोजना के इम्प्लीमेन्टेशन तथा ट्रेनिंग प्रदाय करने के पश्चात किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, गरियाबन्द, संयुक्त जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 92 में सम्पर्क कर सकते है या दूरभाष क्रमांक 07706-241268 पर भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं।