
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत आपदा से बर्बाद फसलों पर किसानों को मिलेगा मुआवजा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत आपदा से बर्बाद फसलों पर किसानों को मिलेगा मुआवजा
फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक
कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने योजना का लाभ लेने जिलेवासियों से की अपील
गोपाल सिंह विद्रोही प्रदेश खबर प्रमुख छत्तीसगढ़ सूरजपुर/आज 4 जुलाई 2021/ भारत सरकार की इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आॅफ इंडिया द्वारा खरीफ 2021 में छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में संचालित की जा रही है। सूरजपुर जिले में 1 से 7 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाया जा रहा है। कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने अधिक से अधिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने जिलेवासियों से अपील की है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसानों की भरपाई एवं कृषकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की है। सूरजपुर जिले के लिए मुख्य फसल धान, सिंचित, असिंचित व अन्य फसल सोयाबीन अधिसूचित है। अधिसूचित फसलों के लिए बीमा ईकाई ग्राम स्तर पर निर्धारित किया गया है। इसमें ऋणी एवं अऋणी दोनों कृषक शामिल हो सकते हैं। ऋणी कृषक ऐच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं।
आधार अनिवार्य-
किसान भाईयों से अनुरोध है कि वो अपना आधार खरीफ के लिए 15 जुलाई 2021 से पूर्व, बैंक में अपडेट कराले। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। किसान द्वारा देय प्रीमियम दर (बीमित राशि का ) 2 प्रतिशत होगा, ऋणी एवं अऋणी किसान को बीमा कराने, प्रीमियम जमा, खाते से डेबीट करने एवं बैंक, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्र, ऑनलाईन पंजीकरण, बीमा अभिकर्ता इत्यादि द्वारा सभी कृषकों (ऋणी तथा अऋणी) से प्रस्ताव प्राप्त करने तथा प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथी 15 जुलाई तक होगी तथा बैंक, वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक बीमित कृषकों की विवरण को पोर्टल pmfby.gov.in में अपलोड करने की अंतिम तिथी तथा पोर्टल द्वारा ही चालान या आॅनलाईन के माध्यम से प्रीमियम प्रेषित करने की अंतिम तिथी 30 जुलाई होगी।
फसल बीमा की खरीफ मौसम के लिए अंतिम तिथी 15 जुलाई 2021 से पूर्व निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियाँ, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल का बीमा करा सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि अधिकारी, राजस्व अधिकारी, बैंक, सीएससी सेन्टर एवं ए.आई.सी. क्षेत्रीय, जिला, तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
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