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जमीन के स्वामित्व को गलत तरीके से प्रस्तुत करके ₹2 करोड़ रुपये की ठगी आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं।

जमीन के स्वामित्व को गलत तरीके से प्रस्तुत करके ₹2 करोड़ रुपये की ठगी आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं।

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दिल्ली एनसीआर में संपत्ति धोखाधड़ी ‘खतरनाक रूप से प्रचलित’ पाई गई: कोर्ट ने खरीदार से ₹2 करोड़ की ठगी करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका दुष्यंत द्वारा दायर की गई थी, जो 2.62 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि से जुड़े धोखाधड़ी वाले संपत्ति लेनदेन में आरोपी था। याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी सहित कई गंभीर आरोपों के तहत दिनांक 04.08.2023 को एफआईआर संख्या 266 में नामित किया गया था। पुलिस स्टेशन सेक्टर 31, जिला फरीदाबाद में दर्ज मामला एक संपत्ति घोटाले के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें आरोपी ने नोएडा में जमीन के एक टुकड़े के स्वामित्व को गलत तरीके से प्रस्तुत करके शिकायतकर्ता को धोखा दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दुष्यंत ने अपने सह-आरोपी सुरेश राही, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह के साथ मिलकर शिकायतकर्ता से 2 करोड़ रुपये ठगने की जटिल योजना बनाई। आरोपियों ने नोएडा में एक प्रमुख संपत्ति के स्वामित्व का झूठा दावा किया, जो कथित तौर पर सरबजीत सिंह नामक व्यक्ति की थी , और शिकायतकर्ता को काफी कम कीमत पर जमीन के लिए भुगतान करने का लालच दिया। धोखाधड़ी की योजना में जाली दस्तावेजों का उपयोग शामिल था, जिसमें एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) और एक वसीयत शामिल थी, जिस पर सरबजीत सिंह के रूप में खुद को पेश करने वाले एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ।

आरोपी ने शिकायतकर्ता को नकली सरबजीत सिंह से मिलवाया और शिकायतकर्ता को संपत्ति की वैधता के बारे में समझाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी। फिर शिकायतकर्ता को कमीशन के रूप में 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसे हस्ताक्षरित रसीद के माध्यम से प्रलेखित किया गया। हालांकि, बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि जिस जमीन पर सवाल उठाया गया है, वह वास्तव में टी-सीरीज कंपनी की है , न कि सरबजीत सिंह की । जब शिकायतकर्ता ने आरोपियों से पूछताछ की, तो उन्होंने एक वैकल्पिक भूखंड दिखाकर और नए समझौतों का निर्माण करके धोखे को लंबा खींचने का प्रयास किया।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि एफआईआर एक साल की अस्पष्ट देरी के बाद दर्ज की गई थी, जो विश्वसनीयता की कमी को दर्शाता है। यह भी तर्क दिया गया कि दुष्यंत का कथित धोखाधड़ी में कोई सीधा संबंध नहीं था, उसे वित्तीय लाभ नहीं हुआ था और उसने शिकायतकर्ता से कोई पैसा नहीं लिया था। बचाव पक्ष ने आगे दावा किया कि मामला सिविल प्रकृति का था और इसमें आपराधिक इरादा या साजिश शामिल नहीं थी।

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हालांकि, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि दुष्यंत के खिलाफ आरोप गंभीर थे और उन्हें सिविल विवाद के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस मामले में प्रतिरूपण , जालसाजी और संपत्ति के स्वामित्व का गलत प्रतिनिधित्व जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियां शामिल थीं , जो सभी एक सुनियोजित आपराधिक साजिश के स्पष्ट संकेत थे।

न्यायालय ने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी, खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रमुख रियल एस्टेट से जुड़ी धोखाधड़ी, तेजी से बढ़ रही है। ये घोटाले अक्सर एनआरआई समेत कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं , जिनसे बड़ी रकम ठगी जाती है। न्यायालय ने ऐसे अपराधों के लिए सख्त रुख अपनाने की जरूरत पर जोर दिया और फैसला सुनाया कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से जांच में बाधा आएगी और आगे आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि साजिश की सीमा को पूरी तरह से उजागर करने, इसमें शामिल अन्य प्रतिभागियों की पहचान करने और धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी। न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की कथित भूमिका साजिश में केंद्रीय थी और उसकी हरकतें शिकायतकर्ता को धोखा देने और अपराध से लाभ कमाने के इरादे का संकेत थीं।

आरोपों की गंभीरता और गहन जांच पूरी करने की आवश्यकता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने दुष्यंत को अग्रिम जमानत नहीं देने का फैसला किया । न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की संलिप्तता अपराध में अभिन्न अंग थी और जमानत देने से चल रही जांच प्रभावित हो सकती थी। नतीजतन, अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई ।

इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी), धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), धारा 471 (जाली दस्तावेज़ को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) और धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया ।

यह मामला संपत्ति धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई के महत्व को दर्शाता है। निर्णय में इस सिद्धांत को भी दोहराया गया है कि गंभीर आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जहां जांच में बाधा उत्पन्न होने या अपराधियों को अपनी धोखाधड़ी की योजना जारी रखने का जोखिम हो।

Ashish Sinha

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