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डीजे, धूमाल संचालकों के लिए जिला पुलिस ने जारी किए निर्देश

डीजे, धूमाल संचालकों के लिए जिला पुलिस ने जारी किए निर्देश

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बेमेतरा – अगामी त्योहारों एवं चुनाव को देखते हुए डीजे, धूमाल संचालकों के लिए बेमेतरा पुलिस ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसका पालन करना संबंधितों को अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जिला पुलिस द्वारा जारी निर्देश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी, सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान पर 60 डेसिबल से अधिक का ध्वनि नहीं होगा, सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर डीजे या धुमाल का संचालन करें, मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर ना निकाले, डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें जिससे आंखें प्रभावित हो ऐसा लाइट ना लगाएं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 20000 तक का जुर्माना का प्रावधान हैं। साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा जैसे कि स्कूल, अस्पताल, कोर्ट परिसर, वृद्ध आश्रम, वाले हिस्सों को इस जोन में रखा गया हैं। ऐसे गाने न बजाएं जिससे धार्मिक माहौल खराब हो, डीजे बजाने वाले लड़के आई कार्ड का उपयोग करें, किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देवें एवं माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों एवं असामाजिक तत्वों का फोटो, वीडियो लेकर पुलिस के पास भेजेंं, कंट्रोल रूम बेमेतरा 9479192013 के भी नम्बर का उपयोग कर सकते हैं।

News Desk

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