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नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 : व्यय लेखा जांच करते समय लोकसभा निर्वाचन 2024 के अनुमोदित दर सूची को माना जाएगा आधार

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 : व्यय लेखा जांच करते समय लोकसभा निर्वाचन 2024 के अनुमोदित दर सूची को माना जाएगा आधार

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राजनांदगांव // कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के निर्वाचन व्यय निगरानी के तहत निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन विभिन्न मद में प्रचार-प्रसार एवं अन्य आवश्यक सामग्री पर व्यय के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में दैनिक व्यय रख-रखाव को सुविधाजनक बनाने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग में लाये जाने वाले आवश्यक व्यय की दर सूची लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान अनुमोदित किए गए सामग्री के दर के आधार पर राजनैतिक दलों के पदाधिकारीगण की सहमति उपरांत मूल्य सूची जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है। व्यय लेखा जांच करते समय लोकसभा निर्वाचन 2024 के अनुमोदित दर सूची को आधार माना जाएगा।

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