Advertisement

मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश घोषित नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2025

मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश घोषित नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2025

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj

उत्तर बस्तर कांकेर, 10 फरवरी 2025/छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 कार्यक्रम अनुसार नगरपालिका के महापौर, अध्यक्ष व पार्षद पदों के निर्वाचन हेतु तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष व पार्षद पदों के निर्वाचन के लिए मंगलवार 11 फरवरी को मतदान किया जाएगा। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के निर्वाचन हेतु सोमवार 17 फरवरी, गुरूवार 20 फरवरी और रविवार 23 फरवरी को मतदान की तिथि निर्धारित है।
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने उक्त नियत मतदान तिथि को निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में नियोजित कार्यरत श्रमिक या कर्मचारियों को मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो, उनको अवकाश प्रदान किया जाएगा।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.38
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40 (1)
WhatsApp-Image-2026-08-15-at-00.21.47