
सांसद पलामू विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत Unmanned Railway Crossing को बंद कर दिये जाने के मामले को उठाया।
सांसद पलामू विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत Unmanned Railway Crossing को बंद कर दिये जाने के मामले को उठाया।
पलामू- दिनांक 11 फरवरी 2025 को सांसद पलामू विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर Unmanned Railway Crossing को बंद कर दिये जाने से जनता को आवागमन में हो रही कठिनाईयों से संबंधित अतिमहत्वपूर्ण मामले को उठाया।
श्री राम ने कहा कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर Unmanned Railway Crossing को बंद कर दिये जाने से एक ही गांव दो-भागों में विभक्त हो गये है। वहां के निवासियों को आवागमन में अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त स्थानों पर RUB/LHS बनाने से जनता को कठिनाईयां से निजात मिल सकेगी। वैसे स्थान निम्नलिखित हैः-
1.डाली-हैदरनगर प्रखण्ड, पलामू जिला।
2.सोनपुरवा-गढ़वा जिला
3.अहिरपुरवा-नगर उंटारी, गढ़वा जिला।
4.कजरात नावाडीह-हुसैनाबाद प्रखण्ड, पलामू जिला
5.बुढ़वापीपर-डालटनगंज सदर, पलामू जिला।
6.बखारी-डालटनगंज सदर, पलामू जिला।
7.कुम्भी-मेराल ब्लॉक, गढ़वा जिला।
8.लहरबंजारी-उंटारी रोड प्रखण्ड, पलामू जिला।
9.बेगमपुरा-मोहम्मदगंज प्रखण्ड, पलामू जिला।
10.सतबहिनी रेलवे स्टेशन एवं मोहम्मदगंज रेलवे स्टेषन के बीच में खंभा संख्या 340/33 के समीप और गेट नं0-58 के पास, उंटारी रोड प्रखण्ड, पलामू जिला।