
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना: आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना: आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम
महासमुंद, 6 मार्च 2025: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत नए और मौजूदा उद्यमियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। इसके तहत राईस मिल, दाल मिल, आटा, बेसन, मैदा निर्माण, मसाला, बेकरी उत्पाद, दूध उत्पाद, पापड़, बड़ी, मिक्सचर, अचार, सॉस, जैम, जेली, हाथी गुड़, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी आदि के क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य और लाभ
PMFME योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को संगठित रूप देना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जा रहे हैं:
वित्तीय सहायता: व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10 लाख तक होगी।
तकनीकी सहायता: उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता नियंत्रण में सहायता दी जाएगी।
व्यापार संवर्धन: सरकार द्वारा व्यापार के विस्तार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
स्वरोजगार के अवसर: यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड आवश्यक हैं:
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और सहकारी समितियां इस योजना के तहत पात्र हैं।
मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उनके विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी जाएगी।
जिन उद्यमियों के पास खाद्य उद्योग के संचालन का अनुभव है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवार योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/ü/login पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण की जा सकती है:
ऑनलाइन पंजीकरण करें – वेबसाइट पर जाकर अपना व्यक्तिगत विवरण और व्यावसायिक जानकारी भरें।
दस्तावेज अपलोड करें – आधार कार्ड, बैंक विवरण, उद्योग पंजीकरण प्रमाणपत्र, परियोजना रिपोर्ट आदि जमा करें।
आवेदन जमा करें – सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन को जमा करें और पुष्टि प्राप्त करें।
स्वीकृति प्रक्रिया – आवेदन की समीक्षा के बाद, पात्र आवेदकों को अनुमोदन प्राप्त होगा और अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
स्थानीय प्रशासन और सहायता केंद्र
योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए महासमुंद जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक उद्यमी निम्नलिखित पते पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं:
पता: जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, बीटीआई रोड, इंदिरा गांधी महिला जिम के सामने, पंचवटी विहार, महासमुंद।
संपर्क नंबर: 7587724731, 7987379574।
योजना का संभावित प्रभाव
PMFME योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना है। इस योजना से देश के लाखों सूक्ष्म उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूती मिलेगी।
निष्कर्ष: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। यह योजना न केवल सूक्ष्म उद्यमों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें संगठित और प्रतिस्पर्धी भी बनाती है। इससे भारतीय खाद्य उद्योग को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।