घर बैठे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन, जानें परिवहन सेवा पोर्टल की 42 ऑनलाइन सेवाएं

परिवहन पोर्टल से घर बैठे बनवाएं लाइसेंस और कराएं वाहनों का पंजीयन
Parivahan.gov.in पर वाहन से जुड़ी 23 और ड्राइविंग लाइसेंस की 19 सेवाएं उपलब्ध

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रायपुर, 04 अप्रैल 2025/ छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग द्वारा आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन सेवा पोर्टल Parivahan.gov.in के माध्यम से वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कुल 42 सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। अब आम नागरिक बिना किसी एजेंट के, घर बैठे इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवेदक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें वाहन से संबंधित 23 सेवाएं और चालक लाइसेंस से संबंधित 19 सेवाएं शामिल हैं।

वाहन से संबंधित मुख्य सेवाएं:

  • वाहन का अस्थायी और स्थायी पंजीकरण
  • RC की डुप्लिकेट कॉपी
  • RC में पता परिवर्तन
  • स्वामित्व हस्तांतरण
  • परमिट जारी करना, नवीनीकरण, हस्तांतरण
  • मोबाइल नंबर अपडेट
  • डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र
  • वाहन का रूपांतरण आदि

ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित मुख्य सेवाएं:

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  • लर्नर लाइसेंस में पता परिवर्तन और डुप्लिकेट
  • ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण और डुप्लिकेट
  • अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट
  • PSV बैज और कंडक्टर लाइसेंस संबंधित सेवाएं
  • बायोमेट्रिक और फोटो हस्ताक्षर अपडेट आदि

कैसे करें आवेदन:

  1. Parivahan.gov.in पर जाएं
  2. Menu Bar में “Online Services” चुनें
  3. वाहन संबंधित सेवाओं के लिए “Vehicle Related Services” और लाइसेंस के लिए “Driving License Related Services” चुनें
  4. राज्य और RTO चुनकर संबंधित सेवा का चयन करें
  5. आधार प्रमाणीकरण कर सेवा प्राप्त करें

अब तक का आंकड़ा:

  • वाहन सेवा पोर्टल के माध्यम से अब तक 1,724 आवेदन
  • सारथी पोर्टल के माध्यम से 34,225 ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन
    एक वर्ष के भीतर सफलतापूर्वक निपटाए जा चुके हैं।

परिवहन विभाग निरंतर नागरिकों की सुविधा के लिए प्रयासरत है और डिजिटल सेवाओं का दायरा बढ़ा रहा है।


वीडियो देखें:
परिवहन सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाएं कैसे लें – वीडियो गाइड (YouTube लिंक)