
सरगुजा संभागायुक्त : अगस्त 2025 विभागीय परीक्षा के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची 30 जून तक भेजें
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अगस्त 2025 में प्रस्तावित विभागीय परीक्षा हेतु सरगुजा संभागायुक्त ने संभाग के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। SC/ST कर्मचारियों को अंकों में छूट के लिए जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य किया गया है।
विभागीय परीक्षा अगस्त 2025: सरगुजा संभागायुक्त ने अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची भेजने हेतु कलेक्टरों को लिखा पत्र
अम्बिकापुर, 15 मई 2025 – छत्तीसगढ़ शासन गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस क्रम में सरगुजा संभागायुक्त ने संभाग के समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
संभागायुक्त द्वारा निर्देशित पत्र में कहा गया है कि विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने के इच्छुक अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार कर उसे 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से संभागायुक्त कार्यालय को भेजा जाए। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा की सूचना देना अनिवार्य है।
आरक्षित वर्गों को अंकों में छूट
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के परीक्षार्थियों को परीक्षा में 10 प्रतिशत अंकों तक की छूट दी गई है। परंतु यह छूट केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को दी जाएगी जो आवेदन के साथ अपना वैध जाति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। जाति प्रमाण पत्र न देने वाले उम्मीदवार इस छूट के पात्र नहीं होंगे।
आवेदन की विधिवत प्रक्रिया जरूरी
संभागायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों को उचित माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ताकि किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो। प्रत्येक जिले से भेजी जाने वाली सूची में यदि आरक्षित वर्ग के कर्मचारी शामिल हों, तो उनके जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे और सभी पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार अवसर प्राप्त हो।