गरियाबंद जिले में HSRP नंबर न होने पर चालान, देवभोग ब्लॉक में पंचायत स्तर पर शिविर शुरू

जिले में बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही शुरू, देवभोग ब्लॉक में 13 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

 

गरियाबंद, 08 जुलाई 2025। जिले में परिवहन विभाग द्वारा बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया गया है। अब बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

देवभोग ब्लॉक में HSRP शिविरों की घोषणा

जिला परिवहन कार्यालय द्वारा देवभोग ब्लॉक के ग्राम पंचायत भवनों में 8 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वाहन मालिक आसानी से HSRP नंबर प्लेट लगवा सकें।

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शिविरों की तिथि और स्थान:

तारीख स्थान (पंचायत भवन)
08 जुलाई (मंगलवार) देवभोग
09 जुलाई (बुधवार) कैंटपदर
10 जुलाई (गुरुवार) करचिंया
11 जुलाई (शुक्रवार) बतराबहली
12 जुलाई (शनिवार) मुंगझर
13 जुलाई (रविवार) मोखागुड़ा

किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?

  • वाहन की आर.सी. बुक (छायाप्रति)

  • वाहन स्वामी का आधार कार्ड (छायाप्रति)

  • मोबाइल नंबर

संपर्क जानकारी:

नागरिक अधिक जानकारी और आवेदन हेतु जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9981329779 पर संपर्क कर सकते हैं।

यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब बिना HSRP नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन संचालन जैसे मामलों पर सघन जांच और तत्काल चालानी कार्रवाई की जाएगी। इससे यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

पूर्व में हो चुका है प्रचार-प्रसार

HSRP नंबर प्लेट को लेकर पूर्व में भी कई जागरूकता शिविरों और प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, लेकिन अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।