छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्यसरगुजा

गणेश चतुर्थी और ईद मिलाद-उन-नबी पर कलेक्टर के दिशा-निर्देश, शांति और सुरक्षा के लिए प्रशासन सख्त

गणेश चतुर्थी और ईद मिलाद-उन-नबी पर्व पर सरगुजा कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश। पंडाल, मूर्ति स्थापना, ध्वनि यंत्र और विसर्जन पर नियम सख्त। शांति समिति और पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित।

गणेश चतुर्थी और ईद मिलाद-उन-नबी पर प्रशासन सख्त: कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

अम्बिकापुर, 26 अगस्त 2025/ आगामी गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन और 5 सितम्बर को मनाए जाने वाले ईद मिलाद-उन-नबी पर्व के दौरान शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सरगुजा ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, धार्मिक आयोजनों में भीड़-भाड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंडाल, ध्वनि यंत्र, मूर्ति स्थापना और विसर्जन से संबंधित कड़े नियम तय किए हैं।

WhatsApp Image 2025-08-27 at 8.23.40 PM (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 8.16.59 PM
WhatsApp Image 2025-08-27 at 8.12.15 PM
WhatsApp Image 2025-08-27 at 8.20.34 PM
WhatsApp Image 2025-08-27 at 8.06.17 PM
WhatsApp Image 2025-08-27 at 8.16.59 PM
WhatsApp Image 2025-08-27 at 7.53.14 PM
WhatsApp Image 2025-08-27 at 8.10.08 PM
WhatsApp Image 2025-08-27 at 7.42.57 PM
WhatsApp Image 2025-08-27 at 8.01.41 PM

पंडाल व्यवस्था

  • सड़कों पर पंडाल लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं होंगे।

  • विद्यालय, अस्पताल एवं आपात मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • आयोजन समितियों को यातायात, पुलिस और नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।

  • पंडालों में सीसीटीवी कैमरे, वालंटियर्स और डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।

  • भंडारे में प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर रोक रहेगी।

मूर्ति स्थापना और पर्यावरण संरक्षण

  • केवल मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना की अनुमति।

  • प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल युक्त रंगों की मूर्तियों पर प्रतिबंध।

    mantr
    96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)
    WhatsApp Image 2025-08-03 at 9.25.33 PM (1)
    WhatsApp Image 2025-08-15 at 11.49.33 AM
    WhatsApp Image 2025-08-15 at 1.25.46 PM
    WhatsApp Image 2025-08-15 at 1.26.10 PM
    WhatsApp Image 2025-08-15 at 11.25.37 AM
    WhatsApp Image 2025-08-15 at 12.01.20 PM
    WhatsApp Image 2025-08-15 at 3.50.40 PM
    WhatsApp Image 2025-08-15 at 1.27.03 PM
    WhatsApp Image 2025-08-15 at 1.24.51 PM
    WhatsApp Image 2025-08-15 at 1.25.21 PM
    WhatsApp Image 2025-08-15 at 12.50.47 PM
    WhatsApp Image 2025-08-15 at 12.57.32 PM
  • मुख्य पंडाल के बाहर मूर्ति रखने की अनुमति नहीं होगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्र के नियम

  • उपयोग का समय: सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।

  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध।

  • ध्वनि स्तर 45-70 डीबी तक सीमित।

  • साउंड लिमिटर अनिवार्य।

  • अश्लील और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गीतों पर रोक।

मूर्ति विसर्जन

  • विसर्जन केवल निर्धारित तिथि, मार्ग और स्थल पर होगा।

  • सड़कों पर मंच बनाने की अनुमति नहीं।

  • घाटों पर सफाई, प्रकाश, गोताखोर, जेसीबी और क्रेन की व्यवस्था प्रशासन करेगा।

शांति व्यवस्था

  • सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक लेंगे।

  • पुलिस विभाग को पर्याप्त बल तैनात करने निर्देश।

  • कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे सौहार्द्र और शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाएं और प्रशासन को सहयोग दें

Ashish Sinha

WhatsApp Image 2025-08-15 at 7.06.25 AM
WhatsApp Image 2025-08-15 at 7.00.23 AM
WhatsApp Image 2025-08-15 at 6.52.56 AM
WhatsApp Image 2025-08-15 at 7.31.04 AM
e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2025-08-28 at 12.06.51 AM (2)
WhatsApp Image 2025-08-28 at 12.06.53 AM (1)
WhatsApp Image 2025-08-28 at 12.06.52 AM (1)
WhatsApp Image 2025-08-28 at 12.06.51 AM
WhatsApp Image 2025-08-28 at 12.06.54 AM
WhatsApp Image 2025-08-28 at 12.06.54 AM (2)
WhatsApp Image 2025-08-28 at 12.06.50 AM

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!