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मनीष सिसोदिया ने उच्च न्यायालय से वापस ली अंतरिम जमानत अर्जी

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। दरअसल एक मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका के संबंध में आदेश सुरक्षित रखा गया है।

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बता दें कि मनीष सिसोदिया को इस साल की फरवरी माह में दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

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न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति दी। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। मगर अब उनकी हालत स्थिर है।

बता दें कि आबकारी घोटाला मामले में मंगलवार 23 मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था। उन्हें आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था।

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