
पैन कार्ड फर्जीवाड़ा: आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा
पैन कार्ड फर्जीवाड़ा मामले में रामपुर कोर्ट ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट में ही दोनों की गिरफ्तारी, 50-50 हजार जुर्माना।
पैन कार्ड मामले में बड़ा फैसला: आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा, कोर्ट में ही हुई गिरफ्तारी
रामपुर। उत्तर प्रदेश के चर्चित पैन कार्ड मामले में अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट परिसर में ही पुलिसकर्मियों ने दोनों को हिरासत में ले लिया।
क्या था मामला?
अब्दुल्ला आज़म पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव लड़ने की निर्धारित उम्र पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए कूटरचना कर दूसरा पैन कार्ड बनवाया। इस नए पैन कार्ड में अपनी उम्र अधिक दिखाई गई थी। जांच में पता चला कि इस पूरी प्रक्रिया में आज़म खान की भी भूमिका रही।
अदालत ने सभी तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए दोनों को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई।
दोबारा जेल जाएंगे पिता-पुत्र
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आज़म खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे।
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उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे।
अब दोनों को फिर से जेल की सजा काटनी होगी। फैसला आने के बाद राजनीतिक हलकों में इस पर गहन चर्चा शुरू हो गई है।
जुर्माना भी लगाया गया
कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।












