छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़रायपुर

अमानत में खयानत और धोखाधड़ी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार

रायपुर। अमानत में खयानत और धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक प्रार्थी नितेश कुमार साहू ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम अमुरदा भीमखोज थाना खल्लारी जिला महासमुंद में रहता है तथा प्रार्थी के पास स्वयं की जे.सी.बी. वाहन क्रमांक सीजी 06 जीएस 7956 है।

WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.58.20 PM (1)
WhatsApp-Image-2025-10-31-at-2.41.35-PM-300x300

प्रार्थी ने पूर्व के परिचित अफताब मेमन एवं दीपक साहू जिन्होंने प्रार्थी को ठेकेदार एवं एजेंट होना बताया था के द्वारा प्रार्थी को विश्वास में लेकर दिनांक 05.03.2022 को उसकी जे.सी.बी वाहन को रायपुर में काम में चलाने के लिए 11 माह का किरायानामा तैयार कर कमल विहार से ले गये तथा किराया का एक लाख रूपये प्रति माह देने का वादा किया गया था। जिस पर प्रार्थी उनके बातों में आकर अपनी जे.सी.बी. वाहन को दीपक साहू से एग्रीमेंट कर किराया में दिया तथा दिपक साहू द्वारा प्रार्थी को एक लाख रूपये किराया का भुगतान किया गया था, उसके बाद से उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी को एग्रीमेंट अनुसार किराया का कोई भी रकम नही दिया गया एवं प्रार्थी द्वारा अपनी जे.सी.बी वाहन के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रार्थी को उसके जे.सी.बी. वाहन के संबंध में भी जानकारी नही दिया गया।

इसी दौरान प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुआ कि उक्त दोनों व्यक्ति अफताब मेमन एवं दीपक साहू द्वारा प्रार्थी की जे.सी.बी. वाहन के साथ अन्य 04 व्यक्तियों की जे.सी.बी. वाहनों का भी एग्रीमेंट कर उनके वाहनों को भी किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 475/22 धारा 409, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

विवरण – प्रार्थी रमेश कुमार देवांगन ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम संकरी थाना खरोरा रायपुर में रहता है तथा जेसीबी मशीन चलवाने का काम करता है। प्रार्थी के पास स्वयं की जे.सी.बी. वाहन सी जी 04 एनएफ 7637। दिनांक 24.02.2022 को दीपक साहू, अफताब मेमन, यासीन खान तथा अनवर नामक व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी से संपर्क कर स्वयं को आपस में पाटर्नर होने के साथ-साथ जेसीबी वाहन चलवाने का काम करना बताया गया।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी से उसकी जे.सी.बी. वाहन को प्रतिमाह 01 लाख रूपये किराया में तथा एडवांस नगद 1 लाख 50 हजार रूपये देकर अपने झांसे में लेकर प्रार्थी तथा दीपक साहू के मध्य एग्रीमेंट बनवाया। जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त व्यक्तियों को अपनी जे.सी.बी. वाहन उन्हे काम पर चलवाने हेतु दिया गया दिनांक 25.05.2022 को दिया गया। किन्तु उनके द्वारा उसके बाद से एग्रीमेंट अनुसार किराया रकम नही दिया गया एवं प्रार्थी को उसकी जे.सी.बी. वाहन भी वापस न करते हुए प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी किया गया है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 54/23 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थियों से विस्तृत पूछताछ कर अरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी मोह. हनीफ, यासिन खान, अनवर अली निवासी रायपुर तथा सद्दाम उर्फ इम्तिाज अली निवासी बालाघाट मध्य प्रदेश को पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उक्त घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया गया। चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड लेकर घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों तथा वाहनों के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपी-

01. मोह. हनीफ पिता अब्दुल उम्र 54 साल निवासी रावतपुरा काॅलोनी मठपुरैना थाना पुरानी बस्ती रायपुर।

02. यासिन खान पिता मुंशीर खान उम्र 30 साल निवासी बृजनगर भैरोनगर मठपुरैना थाना पुरानी बस्ती रायपुर।

03. अनवर अली पिता मेहर अली उम्र 20 साल निवासी आर.डी.ए. काॅलोनी बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर।

04. सद्दाम उर्फ इम्तियाज खान पिता अहमद खान उम्र 50 साल निवासी बालाघाट मध्य प्रदेश।

Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp-Image-2025-09-23-at-1.09.26-PM-300x300
IMG-20250923-WA0360-300x300
WhatsApp-Image-2025-09-25-at-3.01.05-AM-300x298
BackgroundEraser_20250923_132554448-1-300x298
WhatsApp Image 2025-11-23 at 11.25.59 PM

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!