
रायपुर में प्रदूषण पर सख्ती: कचरा जलाने, ईंट भट्ठों और उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई, 57 लाख से ज्यादा का जुर्माना
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, कचरा जलाने और ईंट भट्ठों पर कार्रवाई की। 24 उद्योगों की बिजली कटी, 47 संस्थानों पर 21 लाख से अधिक का जुर्माना।
रायपुर में प्रदूषण पर सख्ती: कचरा जलाने, ईंट भट्ठों और उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई, 57 लाख से ज्यादा का जुर्माना
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, कचरा जलाने और ईंट भट्ठों पर कार्रवाई की। 24 उद्योगों की बिजली कटी, 47 संस्थानों पर 21 लाख से अधिक का जुर्माना।
रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। घरेलू कचरे (नगरीय ठोस अपशिष्ट) को खुले में जलाने के मामलों में डीपराडीह सरोना, कबीर नगर सेलिब्रिटी होम्स सोसायटी के पास और महोबा बाजार रेलवे ब्रिज के समीप जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
सड़क की धूल पर नियंत्रण के निर्देश
रोड डिवाइडर से गिरने वाली मिट्टी, डिवाइडर वॉल से सड़क पर जमा डस्ट के कारण यातायात के दौरान होने वाले धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम रायपुर को नियमित साफ-सफाई, जल छिड़काव और स्वीपिंग के निर्देश देते हुए पत्र प्रेषित किया गया है।
रहवासी इलाकों के पास ईंट भट्ठों पर कार्रवाई
नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सरौरा, लोहा बाजार, हीरापुर, सोनडोंगरी, सड्डू, आमासिवनी एवं आसपास के रहवासी क्षेत्रों में संचालित परंपरागत बंगला भट्ठा, हाथ भट्ठा एवं पंजा भट्ठा (लाल ईंट भट्ठा, बिना चिमनी) को प्रतिबंधित करने के लिए नगर निगम रायपुर, बीरगांव और उप संचालक खनिज विभाग रायपुर को कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया है।
उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार जनवरी 2025 से नवंबर 2025 की अवधि में रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, बीरगांव, सरोरा और आसपास के क्षेत्रों में स्थापित उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध—
- 23 उद्योगों को नोटिस जारी
- 24 उद्योगों का उत्पादन बंद या बिजली विच्छेदन
- 27 उद्योगों पर ₹57,80,125 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित
की गई है।
इसी क्रम में इस माह 16 तारीख तक
- 4 उद्योगों को नोटिस,
- 1 उद्योग को उत्पादन बंद/बिजली काटने के निर्देश,
- 2 उद्योगों पर ₹2,55,000 का जुर्माना लगाया गया है।
बिना तारपोलिन परिवहन पर भी जुर्माना
कच्चे माल, उत्पाद एवं ठोस अपशिष्टों का बिना तारपोलिन कव्हर किए परिवहन करने वाले 47 उद्योगों/संस्थानों पर ₹21,81,574 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है।
कार्रवाई जारी
पर्यावरण मंडल ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, संस्थानों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।












