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14 मार्च को नेशनल लोक अदालत, दीवानी-फौजदारी और बैंक वसूली सहित कई मामलों का होगा निपटारा

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 14 मार्च 2026 को जिला व तालुका न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें कई प्रकार के लंबित मामलों का सुलह के जरिए निपटारा किया जाएगा।

14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन, लंबित मामलों के त्वरित निपटारे का अवसर

12 मार्च 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जिला मुख्यालय सहित सभी तालुका स्थित न्यायालयों में किया जाएगा।

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नेशनल लोक अदालत में जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों का सुलह-समझौता और राजीनामा के माध्यम से त्वरित निराकरण किया जाएगा।

इन मामलों का होगा निपटारा

लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का निराकरण किया जाएगा—

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  • दीवानी एवं फौजदारी के राजीनामा योग्य प्रकरण
  • मोटर दुर्घटना दावा (क्लेम) प्रकरण
  • परिवार न्यायालय के मामले
  • श्रम विवाद से जुड़े प्रकरण
  • भू-अर्जन संबंधी मामले
  • राजस्व प्रकरण
  • पराक्रम्य लिखित अधिनियम (धारा 138) के मामले
  • बैंक वसूली संबंधी प्रकरण
  • विद्युत चोरी से जुड़े मामले
  • अन्य उपयुक्त मामले

आम नागरिकों से अपील

न्यायालय द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे नेशनल लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से शीघ्र निराकरण कराएं और इस वैकल्पिक न्याय व्यवस्था का लाभ उठाएं।

 

Ashish Sinha

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