गरियाबंद : पीएसीएल कंपनी के 20.77 हेक्टेयर रकबा को कुर्की किये जाने अंतरिम आदेश पारित

रिपोर्ट-रिखीराम नागेश ब्यूरो चीफ/गरियाबंद

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गरियाबंद 10 अगस्त 2021

राज्य शासन द्वारा चिटफंड कंपनी में फंसे राशि को लौटाने आवेदन लिये जा रहे है। साथ ही उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा आज जिले में पीएसीएल लिमिटेड कंपनी के अचल संपत्ति 20.77 हेक्टेयर रकबा को कुर्की किये जाने हेतु अंतःकालिन आदेश पारित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा निवेशकों और जमाकर्ताओं से प्राप्त धन राशि के एवज में उक्त कंपनी के छुरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम मुढ़ीपानी में 20.77 हेक्टेयर भूमि को निक्षेपकों के हित संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए कुर्की हेतु आदेश जारी किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रकरण राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) से संबंधित है। कंपनी अथवा वित्तीय स्थापना द्वारा सोचे-समझे तरीके से राज्य के विभिन्न जिलों के आमजन को ठगी या धोखा देने के उद्देश्य से लोक लुभावने योजनाओं जैसे परिपक्वता पर ब्याज, बोनस, लाभ आदि झूठे वादे कर रकम जमा कराये गये, किन्तु जमाकर्ताओं को उनके निक्षेप वापस नहीं किय गये है। आरोपी वित्तीय स्थापना पीएसीएल लिमिटेड कंपनी द्वारा निवेशकों और जमाकताओर् से प्राप्त धनराशि के एवज में श्री रामप्रीत कुमार पिता यदुनंदन गुप्ता के नाम से ग्राम मुढ़ीपानी में कुल 8 खसरा नम्बर 12, 13/2, 16, 27, 28, 29, 30, 31 अंतर्गत 20.77 हेक्टेयर रकबा क्रय किया गया था। जिसका बाजार मूल्य लगभग 33 लाख 29 हजार 431 रूपये आंकलित है।

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गरियाबंद : पीएसीएल कंपनी के 20.77 हेक्टेयर रकबा को कुर्की किये जाने अंतरिम आदेश पारित

जिले में चिटफंड कंपनी के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही

 

गरियाबंद 10 अगस्त 2021

राज्य शासन द्वारा चिटफंड कंपनी में फंसे राशि को लौटाने आवेदन लिये जा रहे है। साथ ही उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा आज जिले में पीएसीएल लिमिटेड कंपनी के अचल संपत्ति 20.77 हेक्टेयर रकबा को कुर्की किये जाने हेतु अंतःकालिन आदेश पारित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा निवेशकों और जमाकर्ताओं से प्राप्त धन राशि के एवज में उक्त कंपनी के छुरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम मुढ़ीपानी में 20.77 हेक्टेयर भूमि को निक्षेपकों के हित संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए कुर्की हेतु आदेश जारी किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रकरण राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) से संबंधित है। कंपनी अथवा वित्तीय स्थापना द्वारा सोचे-समझे तरीके से राज्य के विभिन्न जिलों के आमजन को ठगी या धोखा देने के उद्देश्य से लोक लुभावने योजनाओं जैसे परिपक्वता पर ब्याज, बोनस, लाभ आदि झूठे वादे कर रकम जमा कराये गये, किन्तु जमाकर्ताओं को उनके निक्षेप वापस नहीं किय गये है। आरोपी वित्तीय स्थापना पीएसीएल लिमिटेड कंपनी द्वारा निवेशकों और जमाकताओर् से प्राप्त धनराशि के एवज में श्री रामप्रीत कुमार पिता यदुनंदन गुप्ता के नाम से ग्राम मुढ़ीपानी में कुल 8 खसरा नम्बर 12, 13/2, 16, 27, 28, 29, 30, 31 अंतर्गत 20.77 हेक्टेयर रकबा क्रय किया गया था। जिसका बाजार मूल्य लगभग 33 लाख 29 हजार 431 रूपये आंकलित है।