कोरबा: कोरोना प्रोटोकाल उल्लंघन पर लगा 18700 रूपये अर्थदण्ड..मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही लगातार जारी।

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कोरबा: कोरोना प्रोटोकाल उल्लंघन पर लगा 18700 रूपये अर्थदण्ड..मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही लगातार जारी

कोरबा 6 अप्रैल। मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने एवं कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर निगम की कार्यवाही निरंतर जारी रही, निगम अमले ने 18700 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे घर से निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोरोना प्रोटोकाल को न तोड़े।

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कोरोना संक्रमण पुनः तेजी से प्रसार हो रहा है तथा संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, शासन प्रशासन द्वारा इस पर लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं तथा लोगों से कोरोना संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने, घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने एवं कोरोना प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करने की अपील विभिन्न माध्यमों से लगातार की जा रही है, साथ ही विगत कई दिनों से निगम अमले द्वारा कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर अर्थदण्ड भी लगाया जा रहा है, किन्तु अभी भी लोग कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, उनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनकी यह लापरवाही कोरोना संक्रमण को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर रही है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के निर्देशों के तहत निगम द्वारा आयुक्त श्री एस.जयवर्धन के मार्गदर्शन में सघन अभियान चलाते हुए कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर कार्यवाही की जा रही है तथा अर्थदण्ड लगाने के साथ ही अमले द्वारा उन्हें कड़ी हिदायत दी जा रही है कि वे कोरोना प्रोटोकाल को गंभीरता से लें तथा अनिवार्य रूप से मास्क लगायें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज भी यह कार्यवाही जारी रही तथा निगम के सभी जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए 18700 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोरबा जोनांतर्गत में 3000 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 2000 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 3100 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 3100 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 2400 रूपये, बांकीमांगरा जोनांतर्गत 1700 रूपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 2400 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

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