छत्तीसगढ़राज्यसूरजपुर

सूरजपुर : संयुक्त टीम ने सूरजपुर नगर में रूकवाया एक बाल विवाह।

गोपाल सिंह विद्रोही प्रदेश प्रमुख छत्तीसगढ़

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86

संयुक्त टीम ने सूरजपुर नगर में रूकवाया एक बाल विवाह

सूरजपुर/10 अप्रैल 2021/कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में सूरजपुर में बाल विवाह एवं बाल श्रम रोकने संयुक्त टीम सक्रिय होकर कार्य कर रहा है। सूरजपुर नगर के मध्य में होने वाला एक 15 वर्ष की नाबालिक बालिका का बाल विवाह प्रशासन कि सक्रियता से रोका गया। सूरजपुर शहरवासी द्वारा शिकायत किया गया कि एक 15 वर्षिय नाबालिक बालिका का विवाह सूरजपुर में होने वाला है। जिसका संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा उक्त बालिका के उम्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित स्कूल से दाखिल खारिज के आधार पर जन्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र मंगाने पर पता चला कि बालिका का जन्म तिथि 13.12.2005 है। जिस आधार पर बालिका का उम्र 15 वर्ष 3 माह 25 दिन ही हो रहा है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी  सिसोदिया को अवगत कराया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाईल्ड लाईन एवं पुलिस थाना सूरजपुर की संयुक्त टीम मौके पर गई एवं लड़की के घर पर उन्हे समझाईस दिया गया। घर वाले बताये कि बालिका का जन्म 2003 है, मगर शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका जन्म तिथि 13.12.2005 है। परिजनों को समझाईस दिया गया कि बालिका अभी बहुत छोटी है, कक्षा दसवीं में अध्ययनरत है, उसके शिक्षा को पूरा करायें, 12 वीं कक्षा पास होने तथा 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर ही उसका विवाह करें, अभी बालिका विवाह योग्य नही है, बाल विवाह करने पर यह अपराधिक कृत्य माना जायेगा और कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
संयुक्त टीम की समझाइस पर परिजन बालिका का विवाह 18 वर्ष पूरा होने पर ही करने को सहमत हुए। उपस्थित शहरवासियों के समक्ष बालिका एवं उसके माता-पिता का कथन एवं पंचनामा बना कर बाल विवाह रूकवाया गया।
कार्यवाही के दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, पर्यवेक्षक दीपा बैरागी, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अंजनी साहू, आउटरीच वर्कर पवन धीवर, चाईल्ड लाईन से कु0 शीतल सिंह, गोविन्दा साहू, पुलिस थाना सूरजपुर से ओमप्रकाश सिंह, महिला आरक्षक गोमेश्वरी राज एवं सविता साहू उपस्थित थे।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

 

 

Haresh pradhan

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!