
कृषि सेवा केन्द्र नवाज इंटरप्राइजेज से उर्वरक बिक्री पर 21 दिनों तक प्रतिबंध
कृषि सेवा केन्द्र नवाज इंटरप्राइजेज से उर्वरक बिक्री पर 21 दिनों तक प्रतिबंध
अम्बिकापुर // कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देशानुसार व उपसंचालक कृषि पीएस दीवान के मार्गदर्शन में जिले में किसानों को मानक स्तर का खाद, बीज, एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने हेतु समस्त खाद बीज एवं कीटनाशक विक्रय करने वाले निजी एवं सहकारी दुकानों का सतत निरीक्षण करने आदेशित किया गया है जिससे कि किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद, बीज एवं कीटनाशक सही उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। जिले के विभिन्न विकासखण्डों में समस्त उर्वरक निरीक्षकों को नियमित रूप से उर्वरक विक्रय केन्द्रों में निगरानी करने तथा उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उपलब्ध भौतिक स्कन्ध व पीओसी मशीन का मिलान करने पर दोनों में भिन्नता पायी जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इसी तारतम्य में उपसंचालक कृषि श्री दीवान ने बताया कि 11 सितम्बर 2024 को विकासखण्ड लुण्ड्रा अतंर्गत ग्राम डडगांव में नवाज इंटरप्राईजेज में जिला गुण नियंत्रण दल द्वारा दुकान में बिना पीओएस मशीन के उर्वरक का विक्रय किया जाना, स्टॉक रजिस्टर, संधारित न करने तथा साप्ताहिक और मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने व बोर्ड पर मूल्य दर तथा स्टॉक प्रदर्शन करना नहीं पाया गया। इस लापरवाही पर कार्यवाही करते हुए विक्रय केन्द्र पर 21 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही इसके संबंध में समाधान कारक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।