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जम्मू-कश्मीर सरकार ने नौ कर्मचारियों की समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश दिया

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जम्मू, 24 जून जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को “जनहित” में पांच अधिकारियों सहित नौ सरकारी कर्मचारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश दिया, एक अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने कहा कि उन्हें जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विनियम के 226 (2) अनुच्छेद के तहत बर्खास्त कर दिया गया है, जो प्रशासन को 22 साल की सेवा पूरी करने या 48 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी भी समय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने की अनुमति देता है।

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सभी कर्मचारी आवास एवं शहरी विकास विभाग के हैं।

अधिकारी ने कहा कि लेख अनिवार्य रूप से सरकारी सेवाओं से मृत लकड़ी को हटाने के लिए लागू किया गया है, जिसके तहत कर्मचारियों को तीन महीने का नोटिस या नोटिस के एवज में तीन महीने का वेतन और भत्ता दिए जाने के बाद सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

Ashish Sinha

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