छत्तीसगढ़राज्यरायपुर

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय : हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के अध्ययन व्यवस्था के लिए जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 106 विद्यालयों में 358 पदों का अंतरण

रायपुर : स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय : हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के अध्ययन व्यवस्था के लिए जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 106 विद्यालयों में 358 पदों का अंतरण

WhatsApp Image 2025-09-25 at 3.01.05 AM
mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

प्रदेश में संचालित 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में से 106 ऐसे विद्यालय जहां काफी संख्या में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के अध्ययन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शासन द्वारा शिक्षकों के 358 पदों के अंतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हिन्दी माध्यम के शिक्षकों के लिए अंतरित किए जाने वाले इन पदों पर संविदा नियुक्ति अथवा सीधी भर्ती नहीं की जाएगी, अपितु प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में संचालित 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में से 39 विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी ही अध्ययन कर रहे हैं। 26 विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, परन्तु उनकी संख्या बेहद कम है। प्रदेश में संचालित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में से 106 विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर काफी संख्या में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इन विद्यालयों में हिन्दी माध्यम के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है। जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ऐसे विद्यालयों से पदों का अंतरण इन विद्यालयों में किया जा रहा है, जहां अध्ययनरत विद्यार्थी आवश्यकता की तुलना में योग्य शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। जिलों से प्राप्त प्रस्ताव एवं मांग के अनुसार इन 106 विद्यालयों में 358 पदों का अंतरण शासन द्वारा किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को यथावत रखने की बाध्यता नहीं है। उत्कृष्ट विद्यालय के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस बात का परीक्षण कर लिया जाए कि इन स्कूलों में वर्तमान में पदस्थ शिक्षक इन उत्कृष्ट विद्यालयों के अनुरूप हैं अथवा नहीं। शिक्षक उपयुक्त पाये जाने पर यदि संबंधित विद्यालय की समिति ऐसे शिक्षकों को वहां प्रतिनियुक्ति पर रखना चाहे और ये शिक्षक स्वयं उस विद्यालय में सेवाएं देना चाहें तो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रखने की अनुमति दी जा सकती है। अन्यथा स्कूल शिक्षा विभाग की अन्य संस्थाओं से भी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत इन विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर हिन्दी माध्यम के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पदस्थापना का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेजा जा सकेगा।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!