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कोरबा में कोटपा अधिनियम 2003 पर जिला स्तरीय कार्यशाला, तम्बाकू नियंत्रण को लेकर सख्ती

कोरबा में तम्बाकू नियंत्रण पर जिला स्तरीय कार्यशाला, कोटपा अधिनियम 2003 पर दिया गया प्रशिक्षण

कोरबा | 19 फरवरी 2026|राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अंतर्गत जिला स्तरीय लॉ इन्फोर्समेंट – कोटपा अधिनियम 2003 विषयक कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केशरी के नेतृत्व में किया गया।

कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 40 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनस्वास्थ्य संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया।


कोटपा अधिनियम व तम्बाकू से होने वाले नुकसान की दी गई जानकारी

कार्यक्रम में श्री विवेक त्रिपाठी (उप संचालक अभियोजन), डॉ. मानसी जायसवाल (जिला सलाहकार, NTCP) एवं श्री सुनील कुमार साण्डे (औषधि निरीक्षक) द्वारा—

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  • तम्बाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्यगत दुष्प्रभाव
  • कोटपा अधिनियम 2003 की प्रमुख धाराएं
  • ई-सिगरेट पर कानूनी कार्रवाई
  • हुक्का बार संचालन पर प्रतिबंध
  • विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाने के मापदंड

पर विस्तृत जानकारी दी गई।


निःशुल्क नशा मुक्ति सेवाओं की जानकारी

इस अवसर पर जिला चिकित्सालय, कोरबा स्थित तम्बाकू नशा मुक्ति केंद्र में उपलब्ध निःशुल्क परामर्श एवं औषधि उपचार सेवाओं की जानकारी दी गई तथा आईईसी सामग्री एवं पाम्पलेट वितरित किए गए।


ये रहे प्रमुख सहभागी

कार्यशाला में नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. कुमार पुष्पेश, डीपीएम पद्माकर शिंदे, दुष्यंत कोटांगले एवं  संतोष केंवट सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।


 

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