
कोरबा में विधानसभा सत्र के दौरान अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक, कलेक्टर का सख्त आदेश
कोरबा: छत्तीसगढ़ विधानसभा के अष्टम् सत्र के दौरान 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध, कलेक्टर कुणाल दुदावत का आदेश।
विधानसभा सत्र के दौरान कोरबा जिले के अधिकारी-कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक, कलेक्टर का आदेश
कोरबा | 20 फरवरी 2026|छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र के सुचारू संचालन एवं शासकीय कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मुख्यालय से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश 23 फरवरी 2026 (सोमवार) से 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
विधानसभा प्रश्नों के त्वरित निराकरण हेतु सख्ती
विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर शासन एवं वरिष्ठ कार्यालयों को प्रेषित करना अनिवार्य होता है। इसी गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।
सभी विभागों को निर्देश जारी
इस संबंध में जिले के सभी प्रभारी अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि विधानसभा सत्र के दौरान प्रशासनिक कार्य सुचारू, प्रभावी और समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।











