रायपुर : थोक औषधी विक्रेता रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण औषधी प्रशासन के जानकारी में लाये बिना नही करें।

रायपुर : थोक औषधी विक्रेता रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण औषधी प्रशासन के जानकारी में लाये बिना नही करें

खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग के नियंत्रक ने दिया निर्देश

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रायपुर /26 अप्रैल 2021/छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग के नियंत्रक ने छत्तीसगढ़ राज्य के सभीअनुज्ञप्तिधारी थोक औषधी विक्रेताओं को पत्र लिखकर  निर्देशित किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण औषधी प्रशासन के जानकारी में लाये बिना नही करें।

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अपने पत्र में नियंत्रक ने कहा है कि प्रदेश में वर्तमा की बढ़ती मांग के कारण इस औषधि की जमाखोरी एवं कालाबाजारी की भी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतः वर्तमान परिस्थिति में प्रदेश में औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन का युक्तिसंगत वितरण अतिआवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा है कि निर्देश का पालन नही होने की स्थिति में औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(B), 66(1) के तहत अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

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