श्मशान स्थानांतरित करने के आदेश में संशोधन से उच्च न्यायालय के इनकार का फैसला निरस्त
नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर/ उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का वह आदेश खारिज कर दिया, जिसमें उसने राजधानी के मसूदपुर गांव में 100 साल से अधिक पुराने श्मशान को किशनगढ़ स्थानांतरित करने का निर्देश देने वाले अपने दिसंबर 2003 के फैसले को संशोधित करने से इनकार कर दिया था।.
शीर्ष अदालत ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को एक साल के भीतर श्मशान को बिजली से संचालित होने वाले आधुनिक शवदाह गृह में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा, जो ग्रामीणों के साथ-साथ निकटवर्ती इलाकों के निवासियों के बड़े हित में होगा।.











