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नोबल कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए ईद मिलादुन्नबी त्योहार का होगा आयोजन

नोबल कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए ईद मिलादुन्नबी त्योहार का होगा आयोजन

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जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया दिशा-निर्देश

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नोबल कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए ईद मिलादुन्नबी त्योहार का होगा आयोजन

रायपुर 18 अक्टूबर 2021कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए जिले में सभी संबंधित उपाय अमल करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान में किया जाए जिससे सार्वजनिक निस्तार में कोई बाधित ना हो।

इसी तरह ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्योहार की समस्त कार्यवाही सुबह 9 बजे तक सम्पन्न कर ली जाए। शासकीय सम्पति जैसे बिजली का खंम्भा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रास करते हुये झंडा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर अर्थात 6 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा।

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ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नबंर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।. ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार/ राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाए। किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे। ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगें। ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाए।

Ashish Sinha

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