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उत्तराखंड में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटी
उत्तराखंड में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटी
नयी दिल्ली, चार नवंबर/ उच्चतम न्यायालय ने लोक सेवाओं में राज्य में अधिवास करने वाली महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के 2006 के आदेश पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक शुक्रवार को हटा ली।.
न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और उत्तराखंड सरकार की याचिका पर जवाब मांगा।.