राजनांदगांव : मतदाता सूची पुनरीक्षण 2023     

राजनांदगांव : मतदाता सूची पुनरीक्षण 2023     

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM

– मतदाता सूची में नाम जोडऩे व आवश्यक संशोधन की कार्रवाई की जा रही
– पात्र एवं युवा मतदाता जुड़वा सकते हैं अपना नाम
– प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे मतदाता जागरूकता आयोजन

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)
17a09f88-37fa-496a-8923-b0e0bac9f15d

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 9 नवम्बर 2022 को किया गया है। प्रकाशित मतदाता सूची में किसी प्रकार के दावा आपत्ति हो तो अपना दावा आपत्ति नाम, पता, फोटो आदि में सुधार मृत व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन संबंधित निर्धारित प्रारूप फार्म मतदान केन्द्र में बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। इस बार के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम में आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन की तिथि 9 नवम्बर 2022 से 8 दिसम्बर 2022 तक 1 जनवरी 2023 के साथ साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2023 को पात्रता रखने वाले युवा नागरिक भी अपना नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने हेतु प्रारूप -6 में अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण 2023 के कार्यक्रम में सभी पात्र युवा जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मोबाइल एप वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करके इसमें आवश्यक जानकारी दर्ज कर अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in पर भी उक्त सुविधा उपलब्ध है।
अब साल में चार मौके
आयु की गणना हेतु चार तिथियां निर्धारित
मतदान हेतु निर्धारित आयु 18 वर्ष है । 18 वर्ष पूर्ण करने हेतु चार तिथियों को मान्य किया गया है। जिसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवक-युवती अपना नाम दर्ज करा सकते हैं । नाम दर्ज कराने हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से सुविधा दी गई है।
भावी मतदाताओं हेतु विशेष आयोजन विद्यालयों में-
व्यापक प्रचार एवं आयोग द्वारा दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं सहित मोबाइल एप वोटर हेल्पलाइन के प्रचार-प्रसार हेतु जिले के शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष आयोजन विद्यालय में गठित निर्वाचक साक्षरता क्लब, रेडक्रास, ईको क्लब एवं एनएसएस, एनसीसी, स्काउट-गाइड के छात्र-छात्राओं के समन्वय सहयोग से आयोजित किये जा रहे हंै। इन शिविरों में 17- 19 वर्ष आयु समूह के छात्र-छात्राओं भावी मतदाताओं को मतदाता सूची में पंजीयन हेतु चार अर्हता तिथियों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर की जानकारी, नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोडऩे एवं पूर्व से पंजीकृत मतदाताओं के आधार मतदाता सूची से लिंकिग करने, वोटर हेल्पलाइन एप व पोर्टल के माध्यम से नाम जोडऩे, संशोधन का कार्य संपादित करने की प्रक्रिया एवं आगामी वर्ष की उपरोक्त अर्हता तिथियों में यदि वे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हो तो अग्रिम पंजीयन कराने एवं अपने परिवार के सदस्यों का आधार लिंकिग वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से करने के लिए प्रेरित करने हेतु आयोजन हो रहे हैं। विद्यालय में आयोजित शिविर में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मतदान केन्द्र के बीएलओ, अभिहित अधिकारी के द्वारा उपस्थित होकर छात्र-छात्राओं को आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है।
आयोग द्वारा दी जा रही है ऑनलाइन सेवाएं-
मतदाता सूची में नाम जोडऩे ,विलोपित व संशोधन करने की प्रक्रिया पूरे साल सतत रूप से चलती रहती है। इसके लिए आयोग द्वारा ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.in पर लॉगिन कर निर्वाचन संबंधी सुविधाएं व अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in एवं मोबाइल ऐप voterhelpline वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के अतिरिक्त अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं। सुविधानुसार निकटतम लोक सेवा केंद्र में भी आवेदन कर सकते हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा अपने निवास क्षेत्र के मतदान केंद्र में बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम जोडऩे संशोधन सुधार सहित मृत मतदाताओं का नाम सूची से हटाने हेतु आवेदन दे सकते हैं।