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नोएडा: 31 जनवरी तक पालतू पशुओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य, देरी करने पर लगेगा जुर्माना
नोएडा: 31 जनवरी तक पालतू पशुओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य, देरी करने पर लगेगा जुर्माना
नोएडा (उप्र)/ नोएडा प्राधिकरण ने अगले साल 31 जनवरी तक पालतू पशुओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा नहीं किए जाने पर जुर्माना भरना होगा।.
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न संस्थाओं के सुझावों के आधार पर ‘श्वान नीति’ (डॉग पॉलिसी) में आवश्यक बदलाव करने के बाद उसे लागू कर दिया है। इस नीति के तहत पालतू पशुओं के आश्रय स्थल, पंजीकरण, नसबंदी एवं टीकाकरण संबंधी नियम तय किए गए हैं और नियमों का पालन नहीं करने पर 500 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।.