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आईजी द्वारा रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों की ली गई वर्चुअल समीक्षा बैठक

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धोखाधड़ी धारा (420) भादसं के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर, पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु दिए गए आवश्यक निर्देश

धोखाधड़ी धारा 420 भादसं के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने एवं आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में आज दिनांक 08.02.2023 को पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग द्वारा रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअल मीटिंग लिए।

वर्चुअल मीटिंग के दौरान रेंज आईजी द्वारा धोखाधड़ी धारा (420) भादसं के मामलों में जिलेवार विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के निराकरण करने हेतु सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आईजी सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा गया कि धोखाधड़ी (420) भादसं के लंबित मामलों के जांचकर्ता अधिकारी/विवेचक विशेष रूचि लेकर ऐसे मामलों का समयावधि में निराकरण करें जिससे धोखाधड़ी से पीड़ितों को मदद मिलने में तभी संभव होगा जब आरोपियों के गिरफ्तारी सुसंगत साक्ष्यो को एकत्रित कर मामलों का अभियोग पत्र शीघ्रता से माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा।

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आईजी सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित कर नई तकनीकी का उपयोग करते हुए व अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाकर सक्रियता से कार्य करें। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। क्यों ना आरोपी दिगर राज्य में ही छिपा हो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास किया जावे। रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ प्रकरण के विवेचकों को भी निर्देश दिए कि धोखाधड़ी (420) भादसं के मामलों के संबंध में आगामी समीक्षा बैठक के दौरान धोखाधड़ी के मामलों का अधिक से अधिक निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी कर विवेचना पूर्ण करें। धोखाधड़ी के मामलों में विवेचना कर रहे विवेचकों द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध विधि अनुकूल कार्रवाई की जावेगी। पुलिस अधीक्षक अपने इकाई के धोखाधड़ी (420) भादसं के मामलों की स्वयं समीक्षा कर निराकृत करावे।
वर्चुअल मीटिंग के दौरान रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक व राजपत्रित अधिकारी जुड़े रहे।

Ashish Sinha

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