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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी मकानों के अवैध कब्जेदारों को खाली करने का निर्देश दिया
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी मकानों के अवैध कब्जेदारों को खाली करने का निर्देश दिया
नैनीताल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को टिहरी में सरकारी भवनों के अवैध कब्जेदारों को उन्हें खाली करने का निर्देश दिया।.
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को ऐसे भवनों के कब्जेदारों को इस बात का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह में सरकारी आवास खाली करें। अदालत ने सरकार को ऐसे लोगों से किराये भी वसूलने को कहा।.












