
विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु पेट्रोल पम्प संचालकों को सुरक्षित स्टॉक रखने दिए गए निर्देश
बलरामपुर/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के संपादन में डीजल एवं पेट्रोल की अतिरिक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश के तहत समस्त पेट्रोल एवं डीजल अनुज्ञप्तिधारियों को नियमानुसार स्टॉक सुरक्षित (डेड स्टॉक सीमा को छोड़कर) रखने को दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी पेट्रोल एवं डीजल विक्रेताओं से विधानसभा निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पादित करने पर बल देते हुए कहा कि नियमानुसार प्रतिदिन डीजल-पेट्रोल का स्टॉक सुरक्षित रखने हेतु जिले में स्थित सभी ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया। पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध न होने की दशा में छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई डीजल आयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत जारी अनुज्ञप्ति की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पम्प संचालक का होगा।