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कृषि केंद्रों में बिना लाइसेंस के उर्वरक एवं कीटनाशकों का भंडारण वितरण करने वालों पर कार्यवाही

कृषि केंद्रों में बिना लाइसेंस के उर्वरक एवं कीटनाशकों का भंडारण वितरण करने वालों पर कार्यवाही

कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कृषि केंद्रों का किया जा रहा हैं निरीक्षण

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बेमेतरा – खरीफ सीजन में समय पर खाद, बीज एवं कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में जिला प्रशासन सख्त हैं। इसी कड़ी में उप संचालक कृषि बेमेतरा मोरध्वज डड़सेना के निर्देश में 23 एवं 24 अगस्त को नवागढ़ ब्लॉक में संचालित विभिन्न कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सतगुरू कृषि केंद्र रनबोड़ ब्लॉक नवागढ़ में अनुविभागीय कृषि अधिकारी बेमेतरा रिती तिवारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवागढ़ आरके चतुर्वेदी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अश्वनी मांडले बीटीएम रूपेश पटेल की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त कृषि केंद्र में पाया गया कि संबंधित केंद्र के द्वारा बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक एवं कीटनाशकों का अघोषित गोदाम में भंडारण कर विक्रय किया जा रहा हैं, जो कि कीटनाशी अधिनियम 1968 व 1971 तथा उर्वरक नियंत्रण (आदेश) 1985 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अतः तत्काल कार्यवाही करते हुए खाद कीटनाशक को जब्त कर दुकान एवं गोदाम को सील कर दिया गया हैं तथा उक्त केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं। तत्पश्चात कार्यवाही की अगली कड़ी में ग्राम मुरकुटा में संचालित मेनस कृषि केंद्र, वैष्णव कृषि केंद्र, विक्रम कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जहां बिना वैद्य प्रिंसिपल सर्टिफीकेट के कीटनाशकों का विक्रय एवं स्टॉक में असमानता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।साथ ही निरीक्षण के दौरान बिल, स्टॉक एवं अन्य अभिलेख संधारण में अनियमितता पाए जाने पर सोनी कृषि केंद्र संबलपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

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