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छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग: बिजली बिल में बड़ी रियायत, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा, दो बड़े विधेयक मंजूर

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए M-URJA के तहत 200 यूनिट तक 50% छूट को मंजूरी दी। MSME उद्योगों के लिए भंडार क्रय नियम संशोधित, निजी विश्वविद्यालय और दुकान एवं स्थापना कानून में संशोधन के नए विधेयक स्वीकृत।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग: बिजली बिल में बड़ी रियायत, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा, दो बड़े विधेयक मंजूर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाले बड़े फैसले लिए गए। इसके साथ ही स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार सृजन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

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मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) — अब 200 यूनिट तक 50% बिजली बिल छूट

राज्य सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है।
1 दिसम्बर 2025 से लागू मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के तहत अब—

 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल पर 50% छूट मिलेगी।

200 से 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी एक साल तक 200 यूनिट तक 50% छूट मिलेगी।

इससे लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ता इस अवधि में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करा सकें।

कुल 42 लाख घरेलू उपभोक्ता M-URJA योजना से लाभान्वित होंगे।


PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना—अतिरिक्त सब्सिडी भी दे रही सरकार

राज्य सरकार इस केंद्रीय योजना में अतिरिक्त सहायता दे रही है।

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  • 1 kW सोलर प्लांट पर ₹15,000 सब्सिडी
  • 2 kW या उससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर ₹30,000 सब्सिडी

यह कदम आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगा, साथ ही राज्य में ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करेगा।


स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा—भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे—

  • स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म (MSME) उद्योगों से खरीद को बढ़ावा मिलेगा
  • GeM पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया स्पष्ट और सरल होगी
  • क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी
  • प्रतिस्पर्धा और समय की बचत होगी

यह निर्णय राज्य के MSME सेक्टर को मजबूती देगा।


दो महत्वपूर्ण विधेयक मंजूर

1. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025

मंत्रिपरिषद ने विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।

2. छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025

यह संशोधन—

  • Ease of Doing Business के सुधारों को बढ़ावा देगा
  • रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करेगा
  • दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियोजन प्रक्रिया को सरल करेगा

 

Ashish Sinha

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