छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्यरायपुर

दीपावली पर्व : अग्निशमन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश

दीपावली पर्व : अग्निशमन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
c3bafc7d-8a11-4a77-be3b-4c82fa127c77 (1)

रायपुर// दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित महत्वर्पण दिशा-निर्देश / एडवाइजरी जारी की गई है। अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध सावधानी बरतने की अपील की। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामाग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए।

पटाखा दुकान एक दुसरे ये कत ये कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैप, गैस लैम्प, एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर केू अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नही होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्युज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिस्से शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरी हो। प्रत्येक पटाखा दुकानों में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्नि शामक यंत्र होना चाहिए। (इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है) दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकान केे सामने बाईक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एंबुलेस का फोन नंबर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मुवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!