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राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को जुलूस अथवा रैली, आम सभा आदि की लेनी होगी अनुमति – कलेक्टर शर्मा

राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को जुलूस अथवा रैली, आम सभा आदि की लेनी होगी अनुमति – कलेक्टर शर्मा

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कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता सहित निर्वाचन संबंधी नियमों से कराया अवगत

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बेमेतरा – भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ज़िले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। इसके साथ ही लायसेंसी शस्त्र थाने में जमा कराये जाने हेतु आदेश जारी कर दिये गये है। जिले में लोक धन से लगाये गये सभी होडिंग, पोस्टर, बेनर आदि सभी सार्वजनिक स्थल/भवनों से हाटाना शुरू हो गया है। जिलें की तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर नामांकित कर दिये गये है। सभी अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त जानकारी आज यहाँ कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन आधिकारी रणबीर शर्मा ने दी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत टेकचन्द्र अग्रवाल, अपर कलेक्टर डा. अनिल वाजपेयी, संयुक्त कलेक्टर अंकिता गर्ग एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बंसी पटेल, राजेंद्र शर्मा, हरिप्रसाद साहू, जयप्रकाश साहू, योगेश वर्मा, सुनील नामदेव, मोंटी साहू, उमेश यादव आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिलें के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई हैं। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 कार्यक्रम के अनुसार बेमेतरा जिले के तीनों विधानसभा में 7 मई को मतदान की तिथि निर्धारित की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 12 अप्रैल को अधिसूचना का प्रकाशन किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल हैं। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 20 अप्रैल तथा अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल तथा मतदान की तिथि 7 मई को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना की तिथि 4 जून को निर्धारित की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया 6 जून को पूरी हो जाएगी।
कलेक्टर ने बताया कि नामांकन प्राप्त करने का कार्य कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन कार्यलय दुर्ग में किया जायेगा। नामांकन हेतु निक्षेप राशि 25000 हज़ार रुपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 12500 रुपये निर्धारित है। निर्वाचन में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की सीमा 95 लाख निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 68 साजा के लिए धनीराम रात्रे अनुविभागीय अधिकारी (रा) साजा, विधानसभा क्षेत्र 69 के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा) बेमेतरा घनश्याम सिंह तंवर, इसी प्रकार विधानसभा 70 नवागढ़ के लिए मुकेश कुमार गोड़ अनुविभागीय अधिकारी (रा) नवागढ़, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे।
उन्होंने बताता कि ज़िले में कुल 664266 मतदाता अपने मताधिकार को प्रयोग करेंगे।जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 334141 और महिला मतदाताओं की संख्या 330124 है। ज़िले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में 867 मतदान केंद्र और 7 सहायक मतदान केंद्र हैैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाना होगा।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री शर्मा ने कहा की राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक हैैं।
कलेक्टर ने बताया कि नामांकन प्राप्त करने का कार्य संयुक्त, जिला कार्यलय बेमतरा में किया जायेगा। विधान सभा क्षेत्र 68, साजा का नामांकन कक्ष क्रमांक 31, अपन कलेकटर न्यायालय कक्ष में, विधानसभा क्षेत्र 69 बेमतरा का नामांकन कक्ष क्रमांक 02 कलेक्टर न्यायालय कक्ष तथा 70 नावगढ़ का नामांकन कक्ष क्रमांक – 06 में प्राप्त किया जायेगा। उन्होंने प्रतिनिधियों को बैठक में जानकारी दी कि एक अभ्यर्थी चार सेट नामांकन भर सकता है। अभ्यर्थियों को आन लाइन नामांकन की सुविधा है।किंतु हार्ट कॉपी जमा करनी होगी। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रूपए होगी। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 10 हजार रूपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रूपए निर्धारित हैं। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाना होगा।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री एल्मा ने कहा की राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक हैं।

Ashish Sinha

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