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युवक पर प्राणघातक हमला करने वाला आरोपी के खिलाफ धारा 307 का मामला दर्ज

युवक पर प्राणघातक हमला करने वाला आरोपी के खिलाफ धारा 307 का मामला दर्ज

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गोपाल सिंह विद्रोही//प्रदेश खबर प्रमुख छत्तीसगढ//बिश्रामपुर- युवक के के ऊपर ऊपर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी असलम अंसारी उर्फ मोटू पिता स्व. हनीफ अंसारी उम्र 19 वर्ष निवासी शिवनंदनपुर तलवापारा को विश्रामपुर पुलिस गिरफ्तार कर लिया है ।

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जानकारी के अनुसार पीछले 3 मार्च को प्रार्थी धनंजय काशी पिता स्व. गिरधारी राम उम्र 21 वर्ष निवासी पउवापारा विश्रामपुर का थाना मे शिकायत दर्ज कराया था कि 8 बजे जेएमक्यू कालोनी के ग्राउण्ड में बैठा था तभी तलवापारा निवासी मोटू उर्फ असलमम अंसारी अपने साथी के साथ आकर जोर-जोर से गुली गुप्तार कर रहे थे जिन्हें यह गाली देन से मना किया तब वे लोग इसे ही गाली गलौच करते हुए वहां से चले गए कुछ देर बाद इसकी मां इसे लेने आई तब यह अपनी मां कवलमति के सज्ञथ पउवापारा जा रहा था कि रास्ते में मोटू उर्फ असलम अंसारी अपने दोस्तो के साथ रात करीब 9 बजे आया और इसे मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगा और अपने हाथ में रखे हथियार से इसके चेहरे गला एवं कमर में मार दिया जिससे कटकर खून निकलने लगा झगड़ा विवाद को करन देवांगन, दीपक सिंह, चिन्टू देवांगन तथा तुलसी प्रजापति लोग छुड़ाए । पुलिस शिकायत पर रिपोर्ट पर धारा 294,506,323,34 भादसं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था विवेचना के दौरान आहत धनंजय काशी पिता स्व. गिरधारी राम उम्र 21 वर्ष निवासी पउवापारा विश्रामपुर के एमएलसी रिपोर्ट में चोटों की प्रकृति के संबंध में एमएलसीकर्ता डाक्टर द्वारा ऑप्थल (नेत्र रोग विशेषज्ञ) की राय के बाद दिया जाना लेख किया गया था जो आहत की चोटों का खुलासा हेतु प्रतिवेदन मय आहत नेत्र रोग विशेषज्ञ सूरजपुर के समक्ष प्रस्तुत कर आप्थल रिपोर्ट पुलिस ने प्राप्त किया , एमएलसीकर्ता डाक्टर से ऑप्थल रिपोर्ट, एमएलसी रिपोर्ट व बेड हेड टिकट का खुलासा कराया गया जिसमें एमएलसीकर्ता डाक्टर द्वारा आहत की चोट को गंभीर किस्म का होना पाया गया जिसमें पुनः एमएलसीकर्ता डाक्टर से आहत की चोट के संबंध में (1) एमएलसी रिपोर्ट में उल्लेखित चोट नाजुक अंग पर है क्या तथा (02) उक्त चोट से आहत की मृत्यु संभावित थी क्या? के संबंध में क्यूरी कराया गया जो एमएलसी कर्ता डाक्टर के द्वारा आहत की चोट नाजुक अंग पर होना तथा उक्त चोट से मृत्यु संभावित होना लेख किया गया क्यूरी के आधार पर प्रकरण में धारा 307 भादसं जोड़ा गया । प्रार्थी धनंजय से प्रकरण के संबंध में पुनः पूरक कथन लेख किया गया जो बताया कि घटना दिनांक को मारपीट होते समय कई लोग छुड़ा रहे थे इसके आंख के उपर खुन निकलने ठीक से दिखाई नही देने के कारण इसे लगा था कि इसे कई लोग मिलकर मारपीट कर रहे थे किन्तु जब यह ईलाज कराकर वापस लौटा तो इसे इसकी मां व छुड़ाने वाले लोग बताए कि इसके साथ सिर्फ असलम उर्फ मोटू ही मारपीट कर रहा था। नामजद आरोपी मोटू उर्फ असलम अंसारी को गिरफ्तार का जेल भेज दिया गया।

Ashish Sinha

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