श्रमिक मजदूर की लड़ाई लड़ना भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का दायित्व है स्वामीनाथ जयसवाल

नई दिल्ली प्रेस वार्ता में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी नाथ जायसवाल ने कहा मोदी सरकार जन विरोधी मजदूर विरोधी है।
मजदूरों श्रमिक पर चर्चा करते हुए जो मजदूर अधिनियम भारत सरकार मोदी सरकार ने बनाया है उसके अनुकूल लड़ाई लड़कर मजदूरों को न्याय दिलाएंगे इस पर विशेष टिप्पणी करते हुए जायसवाल अपनी बातों को रखा और कहा हमारे देश का न्यू मजदूर श्रमिक है, उनको सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। मोदी सरकार द्वारा जो नया श्रम विधेयक पारित करवाया गया है, उसमें न्यूनतम वेतन, मजदूरी, बोनस और समान वेतन के चार कानूनों को संयोजित और संशोधित करने की आवश्यकता है। ओएचएससी ने फैक्ट्री अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम, अंतरराज्यीय प्रवासी श्रम अधिनियम और बीडी श्रमिकों, फिल्म श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, डॉक श्रमिकों, कृषि श्रमिकों और मोटर परिवहन श्रमिकों, बिक्री पर विशेष कानूनों सहित कुल 13 कानूनों से निहीत है ।
कानून को सरल बनाने के नाम पर भाजपा सरकार देश के सभी श्रमिकों पर हमला करने की कोशिश कर रही है – सबसे कम वेतन से लेकर सबसे अधिक वेतन पाने वाले, ग्रामीण से लेकर महानगर तक, छोटे खेतों से लेकर घरेलू कामगारों से लेकर परिष्कृत कारखानों और कार्यालयों तक। यह पूरे मजदूर वर्ग पर हमला है।

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2002 में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिशें दोनों विधेयकों के ‘उद्देश्यों और कारणों के विवरण’ का आधार हैं। इन सिफारिशों को सभी ट्रेड यूनियनों ने खारिज कर दिया और इन्हें लागू करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा एक तस्वीर पेश करती है कि इन सिफारिशों को लागू करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इससे भी बदतर, सरकार का दावा है कि संकल्प एक त्रिपक्षीय प्रक्रिया का परिणाम हैं।

नए श्रम विधेयक का भाजपा सरकार का विवरण यह साबित करता है कि यह नियोक्ताओं के पक्ष में है। “श्रम कानूनों का आसान अनुपालन अधिक उद्योगों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा; और इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे, ”उन्होंने कहा। वास्तव में, पिछले पांच वर्षों में, भारत व्यापार करने की वैश्विक सुगमता सूचकांक में पांच कदम चढ़ गया है, और साथ ही, बेरोजगारी बढ़कर 45 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है।
इसके अलावा, कर्मचारियों को अब निरीक्षण के लिए आने वाले निरीक्षकों के साथ सहयोग करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होगी। बिल के तहत नव नियुक्त ‘इंस्पेक्टर-माइनस-कोऑर्डिनेटर’ कंपनियों को कानून का पालन करने में मदद करेंगे और यहां तक ​​कि किसी भी उल्लंघन के लिए उन्हें माफ भी करेंगे। ‘प्रौद्योगिकी’ के अपवाद के साथ, कानूनों के अच्छे अनुपालन और प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए बिल में कुछ भी नहीं बचा है।
पिछले 25 वर्षों में श्रम कानूनों को लागू करने में विफलता श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका रहा है। सभी ट्रेड यूनियनों ने लंबे समय से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने और मौलिक अधिकारों के इसी तरह के अन्य उल्लंघनों को संज्ञेय अपराध बनाने का आह्वान किया है। इसका जवाब देने के बजाय, कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए कुछ प्रावधान थे, उदा। उन्हें संपत्ति की कुर्की समेत बिल से हटा दिया गया है।
श्रम संहिता को लागू करने के प्रयास का कारण मौजूदा कानूनों से ‘कई व्याख्याओं और कई प्राधिकरणों’ को हटाकर कानून को ‘सरल और उचित’ बनाना है। दोनों बिल इस दावे को पूरा नहीं करते हैं – इसके विपरीत, अब नियोक्ताओं और श्रमिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। साथ ही, निवारण प्रक्रिया और अदालतों के बीच एक और प्राधिकरण लाया गया है – अपीलीय प्राधिकरण। ऐसे में मजदूरों को न्याय पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा।
दोनों विधेयकों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रमिक ठेकेदार की जिम्मेदारी अंतिम है। आज तक, वेतन और बोनस सहित अन्य लाभ प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी नियोक्ता के साथ-साथ कार्यस्थल में दुर्घटनाओं और मौतों के साथ है। इससे स्पष्ट अंतर है। एक कंपनी में सभी कार्यों के लिए समेकित श्रम अनुबंध लाइसेंस का प्रावधान अनुबंध लाइसेंस से स्थायी कार्यों और अस्थायी कार्यों की पहचान करने की संभावना को समाप्त करता है। ऐसा लगता है कि इससे ठेका श्रम कानून का सार ही खत्म हो गया है। इसलिए नियोक्ता अब कानूनी तौर पर स्थायी और बड़े कामों के लिए संविदा कर्मियों को रख सकते हैं।
भाजपा सरकार का मानना ​​है कि सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संसद से ऊपर है और उसकी शक्तियां इन दो विधेयकों के साथ-साथ अन्य सभी विधेयकों पर आधारित हैं जिन्हें भाजपा सरकार लाने की कोशिश कर रही है। भाजपा सरकार संसद की शक्ति छीनकर कार्यकारी बोर्ड को देने की कोशिश कर रही है। खासकर मजदूरों और गरीबों के मामले में!

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इस सरकार के कर और वाणिज्य कानून स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि भाजपा सरकार के लिए कॉर्पोरेट मुनाफा सबसे बड़ी चिंता है। श्रमिकों के लिए समान चिंता नहीं देखी जाती है। तो अमीर और बड़ी कंपनियों के लिए अलग कानून है, आम नागरिकों के लिए अलग कानून है। संविधान के अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए, भाजपा सरकार कार्यकारी बोर्ड को यह तय करने की शक्ति देने की कोशिश कर रही है कि कंपनी के मुनाफे की गणना कैसे की जाए। यह न केवल बोनस के मामले में बल्कि न्यूनतम मजदूरी के मामले में भी देश के प्रत्येक श्रमिक को प्रभावित करेगा, क्योंकि नियोक्ता दावा कर सकते हैं कि वे कम मुनाफे के कारण मजदूरी का भुगतान नहीं कर सकते हैं।
सरकार ने अपने कार्यकारी बोर्ड की मनमानी को साबित करते हुए न्यूनतम वेतन में 2 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की, इसे 176 से बढ़ाकर 178 कर दिया। बेशक, यह पूंजीपतियों को आश्वस्त करने के लिए था कि मोदी सरकार उनके पक्ष में कानून बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने संदेश दिया कि उन्हें किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि उन्हें एक साल में न्यूनतम वेतन में 1.13% की वृद्धि कैसे हुई। बेशक उनकी ‘तकनीक’ इस आंकड़े के साथ सामने आई है।

पिछले पांच वर्षों में, भाजपा सरकार ने त्रिपक्षीय व्यवस्था को खत्म कर दिया है और भारतीय श्रम सम्मेलन को बंद कर दिया है। आम चुनाव के बाद पहली बार भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार का काम अब ‘जीवन को आसान बनाना’ होना चाहिए। चार लोगों के परिवार के लिए दैनिक वेतन में 2 रुपये की वृद्धि निश्चित रूप से मुट्ठी भर लोगों के लिए जीवन आसान बना देगी।
लेकिन इसका विरोध करना और हर संभव तरीके से मजदूर वर्ग के संघर्ष को आगे बढ़ाना हमारा काम है। और हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे