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महिलाओं से संबंधित अपराधिक मामले की गंभीरता से लें थाना एवं पुलिस चौकी प्रभारी- सूरजपुर एसपी

पांच अपहृत बालिकाओं दस्तयाब का 7 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा 24 घंटे के अंदर धर दबोचा

गोपाल सिंह विद्रोही /प्रदेश खबर/ प्रमुख छत्तीसगढ़/सूरजपुर: महिलाओं से संबंधित अपराधिक मामले में फरार आरोपियों को पकड़ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले की पुलिस ने कमर कस ली है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर थाना प्रभारियों को संवेदनशील रूख अपनाते हुए जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे साथ ही सभी थाना प्रभारियों को महिला संबंधी अपराधों तथा अपहरण के मामले में अपहृता की बरामदगी एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले की विभिन्न पुलिस टीमों के द्वारा 5 अपहृत बालिकाओं को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है पुलिस की टीमों ने दिगर राज्य सागर-मध्यप्रदेश, दिगर जिला बिलासपुर, सरगुजा सहित जिले से आरोपियों के कब्जे से अपहृत बालिकाओं को बरामद किया है। पुलिस टीम ने पांच अपहरण के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया है। पूरे मामले में पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज आर.पी.साय से भी मार्गदर्शन मिलते रहा जिनसे विधिवत अनुमति प्राप्त कर पुलिस की टीमें दिगर राज्य जाकर आरोपियों को गिरफ्तार की है 12 घंटे के भीतर अपहृता को दस्तयाब कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार दिनांक 24.06.2021 को थाना झिलमिली क्षेत्र निवासी एक महिला ने थाना झिलमिली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 4 बजे भोर में इसकी नाबालिक लड़की बिना बताए घर से चली गई है खोजबीन के बाद भी नहीं मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 62/21 धारा 363 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

एसडीओपी ओड़गी मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में झिलमिली की पुलिस टीम ने प्रार्थियां एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। इसी बीच मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम मरहट्टा प्रतापपुर निवासी आफताब उर्फ अलताफ नाम के व्यक्ति ने अपहृता को भगाकर कल्याणपुर की ओर ले गया है इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अपहृता एवं आरोपी की पतासाजी के लिए रवाना होकर कल्याणपुर पहुंची। पुलिस टीम ने कल्याणपुर मेन रोड़ से अपहृता को लेकर कहीं और भागने की फिराक में लगे आरोपी अफताब उर्फ अलताफ को पकड़ा जिसके कब्जे से अपहृता को बरामद किया और थाना झिलमिली लेकर वापस आई। पूछताछ पर अपहृता ने बताया कि अफताब शादी करने का झांसा देकर उसे मोटर सायकल में बैठाकर भगाकर ले गया था। पूछताछ के बाद अपहृता को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। घटना में प्रयुक्त होण्डा साईन मोटर सायकल क्रमांक सीजी 15 सीबी 8024 को जप्त कर आरोपी अफताब उर्फ अलताफ पिता सहाबुद्दीन उम्र 25 वर्ष निवासी मरहट्टा, थाना प्रतापपुर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी झिलमिली चित्ररेखा साहू, प्रधान आरक्षक अभिषेक पाण्डेय, सुशील तिवारी, हितेश्वर राजवाड़े, आरक्षक निलेश जायसवाल, विश्वजीत सिंह, कमलेश मानिकपुरी, महिला आरक्षक प्रफुल्ला मिंज व सैनिक नरेंद्र मरावी सक्रिय रहे।
24 घंटे के भीतर अपहृता को दस्तयाब कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

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दिनांक 26.06.2021 को रामानुजनगर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाना रामानुजनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 25 जून को इसकी नाबालिक लड़की घर से बिना बताये कहीं चली गई है काफी खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिली किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 107/2021 धारा 363 भादवि का मामला पंजीबद्व किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर व एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन में रामानुजनगर की पुलिस टीम ने अपहृता के परिजनों एवं पड़ोसियों से पूछताछ कर सक्रिय मुखबीर तैनात किया। इसी बीच नई तकनीक एवं मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि अपहृता खुटरापारा बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में है जो पुलिस की टीम वहां पहुंची और आरोपी करन कुमार पिता भगवत उम्र 21 वर्ष के कब्जे से अपहृता को दस्तयाब कर थाना रामानुजनगर लाई और अपहृता से पूछताछ के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। मामले में पृथक से धारा 366, 376(2-ढ) भादवि एवं पास्को एक्ट की धारा 6 जोड़ी जाकर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजनगर विपिन लकडा, एसआई सुनीता भारद्वाज, एएसआई माधव सिंह, प्रधान आरक्षक हेमन्त शर्मा, रविन्द्र कौल, आरक्षक रामसागर साहू, दीपक यादव, वेदप्रकाश राजवाडे, संतोष ठाकुर, रविशंकर साहू, देवान सिंह, अनुज यादव व महिला आरक्षक तेरेशा तिग्गा सक्रिय रहे।
अपहृता को सोनवाही जंगल से किया गया दस्तयाब, 1 आरोपी गिरफ्तार।
चौकी लटोरी क्षेत्र निवासी एक महिला ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 10.06.2021 के रात्रि 1.30 बजे इसकी नाबालिक पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिली किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 109/21 धारा 363 भादवि का मामला पंजीबद्व कर विवेचना में लिया एएसपी पी.एस.महिलाने के मार्गदर्शन में चौकी लटोरी की पुलिस टीम ने प्रार्थियां सहित परिजनों से पूछताछ करते हुए मुखबीर तैनात किया गया। इसी बीच बीते दिन पुलिस को जानकारी मिली की आरोपी अपहृता को सोनवाही जंगल में छोड़कर भाग गया है जिसे पुलिस ने सोनवाही जंगल से दस्तयाब किया। पूछताछ पर अपहृता ने बताया कि आरोपी कृष्णा नागवंशी ने शादी का झांसा देकर भगाकर अपने घर ले गया और जबरन अनाचार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता का सीडब्ल्यूसी एवं माननीय न्यायालय में कथन उपरान्त उसके परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में आरोपी कृष्णा नागवंशी पिता मोहन राम उम्र 26 वर्ष निवासी रजपुरी, थाना सीतापुर, जिला सरगुजा को मुखबीर की सूचना पर सीतापुर बस स्टैण्ड से घेराबंदी कर पकड़ा गया। प्रकरण में पृथक से धारा 366 क, 376(2-ढ) भादवि एवं पास्को एक्ट की धारा 4, 6 जोड़ी जाकर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
बिलासपुर से अपहृता दस्तयाब, 1 आरोपी गिरफ्तार दिनांक 20.06.21 को चौकी लटोरी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई, किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 118/21 धारा 363 भादवि का मामला पंजीबद्व कर विवेचना में लिया।
मामले में चौकी लटोरी की पुलिस टीम ने अपहृता के परिजनों एवं सहेलियों से पूछताछ करते हुए मुखबीर तैनात किया गया। इसी बीच मुखबीर से सूचना मिला कि बीते दिन अपहृता को बिलासपुर के हिर्री क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ देखा गया है जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने नई तकनीक की मदद से जानकारी हासिल करते हुए ग्राम फुटेनापाली, थाना हिर्री जिला बिलासपुर से आरोपी एश्वर्य गढ़ेवाल पिता पिताम्बर उम्र 21 वर्ष को पकड़ा जिसके कब्जे से नाबालिक बालिका को दस्तयाब कर वापस चौकी लाया गया। पीड़िता का सीडब्ल्यूसी एवं माननीय न्यायालय में कथन उपरान्त उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। प्रकरण में पृथक से धारा 366 क, 376(2-ढ), 506 भादवि एवं पास्को एक्ट की धारा 4, 6 जोड़ी जाकर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी लटोरी सुनील सिंह सहित उनके स्टाफ सक्रिय रहे।
सागर-मध्यप्रदेश से अपहृत बालिका को किया गया दस्तयाब, 3 आरोपी गिरफ्तार दिनांक 23.06.2019 को ओड़गी क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना ओड़गी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की दिनांक 20.06.2019 को रात्रि में घर से बिना बताये कहीं चली गई है, काफी खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात के विरूद्व अपराध क्रमांक 49/19 धारा 363 भादवि के तहत मामला पंजीबद्व किया गया।
एसडीओपी ओड़गी मंजुलता बाज के मार्गदर्शन में थाना ओड़गी की पुलिस टीम ने प्रार्थी व उसके रिश्तेदारों से पूछताछ कर सूचना हेतु मुखबीर तैनात किया। विवेचना करने के दौरान मुखबीर की सूचना व नई तकनीक की मदद से अपहृत बालिका को चकराघाट, थाना सिटी कोतवाली सागर मध्यप्रदेश निवासी आरोपी नरेश उर्फ कुन्नू केंवट पिता हरिदास उम्र 20 वर्ष के कब्जे से बरामद किया तथा मामले में आरोपी पायल उर्फ अनारकली बादी पति स्व. रामचरण उम्र 35 वर्ष ग्राम छतौली, थाना माड़ा, जिला सिंगरौली एवं संतोष देवांगन पिता रामा उम्र 30 वर्ष निवासी कोल्हुआ, थाना चांदनी की संलिप्तता पाए जाने पर दोनों को पकड़ा गया और विधिवत् तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी ओड़गी रामसाय पैंकरा, थाना प्रभारी चांदनी शिवकुमार खुटे, प्रधान आरक्षक मानसिंह, आरक्षक कामेश्वर टोप्पो, प्रवीण एक्का व महिला आरक्षक उर्मिला राजवाड़े सक्रिय रहे।
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Ashish Sinha

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