वर्ष 2019 से आर.बी.सी. 6-4 में स्वीकृत राशि का कलेक्टर के दखल से तत्काल हुआ वितरण

वर्ष 2019 से आर.बी.सी. 6-4 में स्वीकृत राशि का कलेक्टर के दखल से तत्काल हुआ वितरण

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गोपाल सिंह विद्रोही /प्रदेश खबर /प्रमुख छत्तीसगढ़/सुरजपुर/ 1 जुलाई 2021/आज 29 जून 2021 को आवेदिका श्रीमती सुभाषिनी विश्वकर्मा, पति श्री संजय विश्वकर्मा, निवासी शिवनंदनपुर मिलन चौक विश्रामपुर द्वारा कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया कि उनका शिवनंदनपुर में एस्बेस्टस शीट का मकान था। 22.मई 2019 को भारी वर्षा एवं तूफान के कारण मकान का शीट उखड कर नीचे गिर गया था जिससे उनका घरेलू सामाग्री क्षतिग्रस्त हुआ। आवेदिका के पति श्री संजय विश्वकर्मा द्वारा आर बी. सी. 6-4 के तहत राहत राशि प्रदाय किये जाने का आवेदन शिवनंदनपुर पंचायत में जमा किया गया था तथा वर्ष 2020 में उन्हें पता चला कि भारी वर्षा एवं तुफान से मेरे घर में हुई क्षति का 4000 रूपये का मुआवजा राशि आर.बी.सी. 6- 4 के तहत स्वीकृत हुआ है किन्तु आज दिनांक 29.जून.2021 तक राशि मेरे खाते में जमा नहीं हुई है

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आवेदिका के शिकायत को कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लिया गया एवं तहसीलदार सूरजपुर को आवेदिका के शिकायत को 24 घंटे के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया गया। कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार सूरजपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रकरण की जाच की गयी और पाया गया कि आवेदिका के नाम का चेक 05. मार्च 2020 को भेजा गया था किन्तु बैंक द्वारा आवेदिका के खाते में राशि हस्तान्तरित नहीं किया गया था, जिसका कारण पता करने पर पता चला कि बैंक में चेक समयावधि बीतने के बाद बैंक पहुंचा था जिस कारण वह खाते में अतरित नहीं हो पाया। कलेक्टर द्वारा पता करने पर पता चला कि संबंधित कर्मचारी अब सेवानिवृत हो गयी है. इस प्रकरण के परिपेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालय का निरीक्षण कर देख लें।

भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि होने पर दोषी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार सूरजपुर द्वारा आवेदिका के पति श्री संजय विश्वकर्मा निवासी शिवनंदनपुर मिलन चौक विश्रामपुर के नाम आर.बी.सी. 6-4 के तहत स्वीकृत घर क्षति की राशि 4000 रूपये का दूसरा चेक तैयार कर उनके घर पर जाकर प्रदाय किया।

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