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प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाशित बयान मानहानिकारक नहीं : केरल उच्च न्यायालय

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाशित बयान मानहानिकारक नहीं; कैराली टीवी और एशियानेट के खिलाफ कांग्रेस सांसद का मामला खारिज: केरल उच्च न्यायालय

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केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मलयालम कम्युनिकेशंस लिमिटेड (कैराली टीवी) और एशियानेट न्यूज नेटवर्क के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया है । यह मामला कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के बारे में कथित रूप से गढ़े गए एक पत्र के प्रसारण से उपजा था, जिसके बारे में वेणुगोपाल ने दावा किया था कि यह मानहानिकारक था।

2016 में , कथित तौर पर एक महिला ने एक पत्र लिखा था, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। महिला के पत्र को कैराली टीवी और एशियानेट न्यूज़ नेटवर्क सहित मीडिया आउटलेट्स द्वारा प्रसारित किया गया, जिसके कारण मीडिया घरानों के खिलाफ़ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू हुई। वेणुगोपाल ने मीडिया आउटलेट्स पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई , जो मानहानि से संबंधित है।

मीडिया कंपनियों ने मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ मानहानि के मामले को चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने मामले की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि टीवी चैनलों ने किसी दुर्भावना से कार्यक्रम प्रसारित किया था । न्यायाधीश ने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उसने बयान दिए थे, जिन्हें बाद में मीडिया ने रिपोर्ट किया। चूंकि बयान पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में थे , इसलिए मीडिया को मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा कि मीडिया ने महिला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों को ही प्रसारित किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह नहीं कहा जा सकता कि मीडिया ने पहले से ही सार्वजनिक रूप से बताए गए बयानों को रिपोर्ट करके कांग्रेस सांसद को बदनाम किया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि मीडिया आउटलेट्स ने किसी दुर्भावना या पूर्वाग्रह के साथ समाचार प्रसारित किया है ।

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“यह सच है कि 7वीं आरोपी (महिला) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कुछ बयानों का खुलासा किया और मीडिया ने उसे प्रकाशित किया। परिणामस्वरूप, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया गया था, और आयोग ने आपराधिक मामले दर्ज करने सहित कुछ सिफारिशें की थीं। ऐसी परिस्थितियों में, मेरा मानना ​​है कि शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ताओं (मीडिया) को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।”

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मीडिया कम्पनियों को मानहानि के आरोपों से मुक्त किया जाता है , क्योंकि उनके कार्यों के पीछे कोई दुर्भावना या बदनाम करने का इरादा नहीं पाया गया।

आरोप यह था कि मीडिया आउटलेट्स ने वेणुगोपाल के बारे में एक जाली और अपमानजनक पत्र प्रसारित करने की साजिश रची और उन्होंने ऐसा उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उनकी राजनीतिक पार्टी को बदनाम करने के लिए किया। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि मीडिया ने जानबूझकर इस जाली पत्र को प्रसारित किया, जबकि उन्हें पता था कि यह जाली है।

हालांकि, मीडिया कंपनियों ने अपनी कानूनी टीम के माध्यम से तर्क दिया कि आरोपों को सच मान लेने पर भी कोई मानहानि नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि महिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी , जिसके दौरान उसने कुछ बयान दिए, जिन्हें मीडिया ने रिपोर्ट किया। टीवी चैनलों ने केवल उन बयानों पर रिपोर्ट की, और ऐसे बयानों के प्रकाशन को मानहानि नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि महिला के आरोपों के संबंध में न्यायिक जांच चल रही है और पत्र को पहले ही उस जांच में एक साक्ष्य के रूप में चिह्नित किया जा चुका है। न्यायिक आयोग ने महिला द्वारा नामित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की भी सिफारिश की थी, हालांकि इस सिफारिश में मीडिया को शामिल नहीं किया गया था।

इन टिप्पणियों के आलोक में, केरल उच्च न्यायालय ने मीडिया कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज कर दिया , उनकी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वेणुगोपाल के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला (सरिता) के खिलाफ मानहानि का मामला अभी भी चल सकता है । ट्रायल कोर्ट को उच्च न्यायालय द्वारा की गई “किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित” उसके खिलाफ मामला उठाने की अनुमति दी गई।

Ashish Sinha

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