
लक्षद्वीप पर्यटन विभाग की ‘टेंट सिटी’ परियोजना पर लगी रोक हटाई गई : केरल उच्च न्यायालय
Case Number : WA 1780 of 2024 Case Title : Union Territory of Lakshadweep and others vs Salimkoya K. and others
लक्षद्वीप पर्यटन विभाग की ‘टेंट सिटी’ परियोजना पर लगी रोक हटाई गई; निर्माण कार्य संपत्ति विवाद में अंतिम फैसले के अधीन: केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लक्षद्वीप के थिन्नाकारा और बंगाराम द्वीपों में टेंट सिटी विकास परियोजना के लिए आगे के निर्माण कार्य पर लगी रोक हटा दी है । यह फैसला न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस. की खंडपीठ द्वारा भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों सहित प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने के बाद आया ।
मामले की पृष्ठभूमि
इससे पहले, एकल पीठ के न्यायाधीश ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जो लक्षद्वीप में पर्यटन विकास परियोजना का एक बड़ा हिस्सा था। पर्यटन विभाग को संपत्तियों के आवंटन के संबंध में चुनौती दिए जाने के बाद रोक लगाई गई थी । याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि विचाराधीन भूमि को कानूनी स्वामित्व के बिना आवंटित किया गया था, उनका दावा था कि उनके पूर्वजों के पास विवादित भूमि का कच्चा पट्टा (अनौपचारिक भूमि शीर्षक) था।
मामले की समीक्षा करने पर, खंडपीठ ने पाया कि निर्माण कार्य में अस्थायी ढाँचे जैसे टेंट शामिल थे, जिन्हें विशेष रूप से पर्यटकों के ठहरने के लिए डिज़ाइन किया गया था। न्यायालय ने आगे इस बात पर ज़ोर दिया कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परियोजना पर पहले ही पर्याप्त धनराशि खर्च की जा चुकी है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण गतिविधियाँ जारी रहेंगी, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय अभी भी पर्यटन विभाग को भूमि आवंटन की वैधता पर अंतिम फैसले के अधीन होगा । पीठ ने पर्यटन को बढ़ावा देने में परियोजना की तात्कालिकता को मान्यता दी, लेकिन भूमि स्वामित्व के संबंध में चल रहे कानूनी सवालों को भी स्वीकार किया।
विवाद पर्यटन विकास के लिए भूमि आवंटन से उत्पन्न हुआ । जिला कलेक्टर ने थिन्नाकारा द्वीप पर 30,000 वर्ग मीटर भूमि और बंगाराम द्वीप पर 12,640 वर्ग मीटर भूमि पर्यटन विभाग को आवंटित की थी । आवंटन को उन व्यक्तियों द्वारा चुनौती दी गई थी जिन्होंने विवादित भूमि पर कच्चा पट्टा रखने का दावा किया था, उनका तर्क था कि आवंटन उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। चुनौतियाँ लाकाडिव, मिनिकॉय और अमिनिदिवी द्वीप भूमि राजस्व और किरायेदारी विनियमों और कासिमकोया बिय्यम्माबियोडा बनाम भारत संघ (2020) के मामले में स्थापित एक मिसाल पर आधारित थीं ।
शुरुआत में, एकल पीठ के न्यायाधीश ने निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखी थी , तथा भूमि के स्वामित्व के बारे में कानूनी चिंताओं को दूर करने के लिए विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता का सुझाव दिया था। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील की, जिसमें तर्क दिया गया कि पर्यटन के विकास के लिए इसके महत्व को देखते हुए निर्माण कार्य में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए ।
दलीलों पर विचार करने और कानूनी ढांचे की जांच करने के बाद, डिवीजन बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि सिंगल-बेंच का आदेश केवल प्रक्रियात्मक या अंतरिम नहीं था, क्योंकि इसने संबंधित पक्षों के अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसलिए, डिवीजन बेंच ने अपील को स्वीकार कर लिया और निर्माण कार्य पर रोक हटा दी, जिससे टेंट सिटी परियोजना को आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। मामला अब भूमि आवंटन की वैधता के बारे में विस्तृत सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा ।